Home Top News गैर-कानूनी कंटेंट पर X कसेगा शिकंजा, प्लेटफॉर्म गलत सामग्री परोसने वाले यूजर्स को देगा ये सजा

गैर-कानूनी कंटेंट पर X कसेगा शिकंजा, प्लेटफॉर्म गलत सामग्री परोसने वाले यूजर्स को देगा ये सजा

by Sachin Kumar
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X Illegal Content

X Illegal Content : मस्क ने एक्स पर गलत इमेज की एक पोस्ट के जवाब में कहा कि जो कोई भी गैर-कानूनी कंटेंट बनाने के लिए ग्रोक का इस्तेमाल करेगा, उसे भी वही नतीजे भुगतने होंगे जो गैर-कानूनी कंटेंट अपलोड करने वाले व्यक्ति के खिलाफ होंगे.

X Illegal Content : एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी X ने गैर-कानूनी कंटेंट को लेकर बड़ा एक्शन लेना का फैसला किया है. कंपनी ने साफ कर दिया है कि अवैध और अश्लील कंटेंट को पोस्ट करने वाले लोगों के अकाउंट को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा. इसके अलावा एक्स जरूरत पड़ने पर स्थानीय सरकार के साथ मिलकर काम करेगा और जांच एजेंसियों की भी मदद लेगा. एक्स का ये बयान भारत सरकार की सख्त चेतावनी के बाद आया है. साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि AI सर्विस, Grok का इस्तेमाल गैर-कानूनी कंटेंट बनाने वाले लोगों को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे.

भारत सरकार ने जताई नाराजगी

मस्क ने एक्स पर गलत इमेज की एक पोस्ट के जवाब में कहा कि जो कोई भी गैर-कानूनी कंटेंट बनाने के लिए ग्रोक का इस्तेमाल करेगा, उसे वही नतीजे भुगतने होंगे जो गैर-कानूनी कंटेंट अपलोड करने वाले व्यक्ति के खिलाफ होंगे. कंपनी ने कहा कि हम X पर गैर-कानूनी कंटेंट, जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल (CSAM) भी शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. X पर ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने कहा कि जो कोई भी Grok का इस्तेमाल गैर-कानूनी कंटेंट के लिए करेगा या उसे ऐसा करने के लिए उकसाने वाले को भी नतीजे भुगतने पड़ेंगे. उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ने पाया है कि एक्स पर अश्लील, घटिया और दूसरा गैर-कानूनी कंटेंट अपलोड किया जा रहा है जो देश के कानून का उल्लंघन करता है.

अश्लील और घटिया कंटेंट अपलोड करने वाले पर होगा एक्शन

मस्क और ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स का यह बयान मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT (Meity) के 2 जनवरी को जारी किए निर्देश के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि सभी अश्लील, घटिया और गैर-कानूनी कंटेंट, खासकर AI ऐप Grok से बने कंटेंट को तुरंत हटा दिया जाए. अगर ऐसा नहीं होता है तो कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. Meity ने X को आपत्तिजनक कंटेंट, यूज़र्स और अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने US-बेस्ड सोशल मीडिया फर्म से ऑर्डर जारी होने के 72 घंटे के भीतर एक्शन रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा है. इसके अलावा निर्देश में यह भी कहा गया है कि सरकार के समय-समय पर पब्लिक डिस्कोर्स और अलग-अलग पार्लियामेंट्री स्टेकहोल्डर्स से रिप्रेजेंटेशन के जरिए यह जानकारी मिली है कि एक्स पर सर्कुलेट हो रहे कंटेंट की कुछ कैटेगरी शायद की शालीनता और अश्लीलता से जुड़े कानून के हिसाब से नहीं है.

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