Bankipur Bypoll: बीजेपी के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद शुक्रवार को पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली. बीजेपी ने मंगलवार को युवा विंग के नेता को बिहार की इस विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था. यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. उपचुनाव 30 जुलाई को होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है.
पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा पर जताया भरोसा
उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए NDA का उम्मीदवार बनाया था. मैं केंद्रीय और राज्य नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं. हालांकि, पारिवारिक कारणों से मैं उपचुनाव नहीं लड़ पाऊंगा. सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अपना फैसला राज्य बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी को बता दिया है. बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है. पार्टी ने कहा कि 32 वर्षीय नीरज कुमार सिन्हा पहले बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के जिला उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं. पार्टी के अनुसार, वह 2006 से बीजेपी से जुड़े हुए हैं.
दतिया से आशुतोष तिवारी लड़ेंगे चुनाव
उधर, बीजेपी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान किया और इस सीट से आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा. बीजेपी के मुताबिक, पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की मंज़ूरी के बाद इस सीट से तिवारी का नाम पार्टी उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया. दतिया विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 30 जुलाई को होगा और नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे. यह सीट मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित होने से खाली हुई थी.
भारती की सजा पर रोक लगाने से इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भारती की उस सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो उन्हें 1998 और 2011 के बीच बैंक रिकॉर्ड में धोखाधड़ी मामले में सुनाई गई थी. भारती की सज़ा पर रोक लगाने की याचिका पर फ़ैसला सुनाते हुए जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि हम इसे खारिज कर रहे हैं. हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ अपील दायर करने के बाद पूर्व विधायक को इस मामले में सुनाई गई तीन साल की सज़ा पर रोक लगा दी थी. 2 अप्रैल को एक ट्रायल कोर्ट ने ज़िला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन भारती को इस मामले में तीन साल की जेल की सज़ा सुनाई थी.
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News Source: PTI
