21 दिसंबर 2023
नए क्रिमिनल लॉ जनसेवा पर केंद्रित कानूनों के युग की शुरुआत है- प्रधानमंत्री मोदी
संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर की बजाय एक दिन पहले गुरुवार को ही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया। उससे पहले गुरूवार को ही नए क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 राज्यसभा से भी पारित हो गया। इस विधेयक को अब संसद से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री ने नए क्रिमिनल लॉ को लेकर कहा कि ये जनसेवा पर केंद्रित कानूनों के युग की शुरुआत है।
वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए क्रिमिनल लॉ के संसद से पारित होने के बाद अब भारत के आपराधिक न्याय प्रक्रिया में नयी शुरुआत होगी जो हर तरह से भारतीय होगी। अमित शाह ने कहा कि अब भारत द्वारा, भारत के लिए, भारतीय संसद से बनाए गए कानून से आपराधिक न्याय प्रक्रिया चलेगी। गौरतलब है कि बुधवार को ये विधेयक लोकसभा से पास हुआ था।
लोकसभा में अमित शाह ने क्या कहा था ?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा था कि अंग्रेजी हुकुमत के समय के कानूनों से मुक्ति दिलाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। और संसद में लाए गए ये तीन आपराधिक कानून इसके गवाह हैं। अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव किया जा रहा है जो देश की जनता के हित में होगा।
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