Home राजनीति Union Budget 2024: बजट 2024 में स्टार्ट अप्स को बड़ी सौगात, अब नहीं लगेगा एंजेल टैक्स

Union Budget 2024: बजट 2024 में स्टार्ट अप्स को बड़ी सौगात, अब नहीं लगेगा एंजेल टैक्स

by Preeti Pal 24 July 2024, 11:00 AM IST (Updated 5 September 2025, 1:26 PM IST)
24 July 2024, 11:00 AM IST (Updated 5 September 2025, 1:26 PM IST)
Union Budget 2024: बजट 2024 में स्टार्ट अप्स को बड़ी सौगात, अब नहीं लगेगा एंजेल टैक्स

Union Budget 2024: मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया. इसमें स्टार्ट अप्स को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए एंजेल टैक्स खत्म कर दिया है. जानें क्या होता है एंजेल टैक्स?

24 July, 2024

Union Budget 2024: केंद्रीय बजट 2024 में स्टार्ट अप्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने सभी उम्र के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स खत्म कर दिया है. एंजेल टैक्स वो होता है जो सरकार नॉन लिस्टेड कंपनियों, या स्टार्ट-अप की ओर से जुटाए गए फंड पर तब लगाती है, जब उसकी कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से ज्यादा हो जाती है.

क्या कहा वित्त मंत्री ने

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा- ‘सबसे पहले, भारतीय स्टार्ट-अप इको सिस्टम को मजबूत करने, उद्यमशीलता (entrepreneurship) को बढ़ावा देने के लिए मैं सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव पेश करती हूं’. इस टैक्स के खत्म होने पर डेलॉइट इंडिया के पार्टनर सुमित सिंघानिया ने इसे अच्छा कदम बताया है. उनका मानना है कि इससे न केवल स्टार्ट-अप में निवेशकों को बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए भी टैक्स लागत मैट्रिक्स को रीसेट करने में मदद मिलेगी.

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17 हजार से ज्यादा स्टार्ट-अप रजिस्टर्ड

सुमित सिंघानिया ने कहा- ‘एंजेल टैक्स को एक बड़ी उपलब्धि है. मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वित्त मंत्री के इस फैसले से कितने लोग खुश होंगे. अब इतिहास की पुस्तकों में इस प्रावधान के साथ और भी बहुत कुछ किया जा सकता है. कुल मिलाकर, यह बहुत ही प्रगतिशील और सकारात्मक कदम है. आपको बता दें कि केंद्रीय बजट से पहले डीपीआईआईटी (DPIIT) ने स्टार्ट-अप से एंजेल टैक्स खत्म करने की सिफारिश की थी. वहीं, देश में एक लाख 17 हजार से ज्यादा स्टार्ट-अप रजिस्टर्ड हैं. ऐसे में एंजेल टैक्स खत्म होने से उन्हें सीधा फायदा मिलना तय है.

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