6 March 2024
एसआईटी बनाने का आदेश भी किया रद्द
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को ईडी को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है, क्योंकि आदेश के बावजूद राज्य पुलिस ने निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को नहीं सौंपी थी। बता दें कि ईडी की ओर से पेश होते हुए, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने अवमानना याचिका दायर करने की इजाजत मांगी और मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दावा किया कि इससे शेख की हिरासत का कीमती समय सीबीआई के हाथों बर्बाद हो रहा है। कोर्ट ने राज्य पुलिस के सदस्यों के साथ एक एसआईटी बनाने के पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया है।
पश्चिम बंगाल पुलिस को लगाई फटकार
वहीं, कल मंगलवार को राशन घोटाले की जांच के मामले में 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखालि में शाहजहां शेख के परिसरों की तलाशी लेने गए ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था । हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को फटकार लगाई थी और कहा कि पुलिस जानबूझकर आरोपियों को बचाने के लिए जांच में देरी कर रही है । जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है । मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि इस मामले से बेहतर कोई और मामला हो ही नहीं सकता, जिसे सीबीआई जांच के लिए हस्तांतरित करने की आवश्यकता हो। पीठ ने कहा था कि मंगलवार शाम साढ़े चार बजे तक निर्देशों का पालन किया जाए।
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