Home Latest News & Updates दिल्ली में उपराज्यपाल का बड़ा फैसला, 150 गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को रेगुलराइजेशन करने की दी मंजूरी

दिल्ली में उपराज्यपाल का बड़ा फैसला, 150 गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को रेगुलराइजेशन करने की दी मंजूरी

by Sachin Kumar 7 January 2025, 3:47 PM IST (Updated 8 January 2025, 11:47 AM IST)
7 January 2025, 3:47 PM IST (Updated 8 January 2025, 11:47 AM IST)
Approval given regularization 150 non-aided schools Delhi

Dehli News : उपराज्यवाल वीके सक्सेना ने अनधिकृत कॉलोनियों में मौजूद करीब 150 गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को रेगुलराइजेशन करने के लिए सोमवार को मंजूरी दे दी.

Dehli News : दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्कूलों को एक बड़ा फैसला लिया है और अनधिकृत कॉलोनियों में मौजूद करीब 150 गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को रेगुलराइजेशन करने की सोमवार को मंजूरी दे दी. एक बयान के अनुसार इन स्कूलों के नियमितीकरण का मुद्दा 20 दिसंबर, 2024 को निजी स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों के संवाद राजनिवास में उठाया गया. उस दौरान वीके सक्सेना ने वादा किया था कि वह इस मामले का संज्ञान लेंगे और बहुत जल्द समाधान भी देंगे.

2008 से कर रहे हैं संघर्ष

बयान में कहा गया कि शहीद भगत सिंह कॉलोनी, नरेला, बदरपुर, नजफगढ़, संगम विहार, नाथूपुरा, श्याम विहार, देवली, भगत विहार, असोला, मुंडका आदि क्षेत्रों में स्थित हैं और यह स्कूल सभी अनधिकृत कॉलोनियों में है. बताया जा रहा है कि स्कूलों में ज्यादातर कमजोर वर्गों के हजारों छात्र पढ़ते हैं और यह स्कूल रेगुलराइजेशन करवाने के लिए साल 2008 से संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन इनको सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला. इन स्कूलों के प्रिंसिपलों ने शिक्षा निदेशालय, एमसीडी और डीडीए के कई चक्कर लगाए लेकिन इनकी किसी ने भी नहीं सुनी.

नहीं लिया गया कोई ठोस फैसला

वहीं, उपराज्यपाल ने नियमितीकरण की प्रमीशन देते हुए निर्देश दिया है कि लागू भवन उपनियमों, सुरक्षित ढांचा और अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों की पुष्टि के साथ किया जाना चाहिए. एक बयान में कहा गया है कि मंजूरी देने से पहले वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव के साथ शिक्षा विभाग, एमसीडी और डीडीए के अधिकारियों की बैठक बुलाई जहां पर इन स्कूलों की समस्या को रखा गया. उन्होंने कहा कि एक विषय संज्ञान में आया है कि यह स्कूल 1 जनवरी, 2006 से पहले से चल रहे थे और किसी ठोस फैसले नहीं लिए जाने के चलते बंद पड़े थे. वहीं, एलजी के फैसले के बाद यह स्कूल कानूनी रूप से चले सकेंगे. साथ ही माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विस्तार हो सकेगा.

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