Home RegionalDelhi राजनीतिक दलों को भी RTI के दायरे में लाया जाए, इस पर 15 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

राजनीतिक दलों को भी RTI के दायरे में लाया जाए, इस पर 15 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

by Sanjay Kumar Srivastava
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Supreme Court

राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाने के लिए याचिका दायर की थी ताकि उन्हें जवाबदेह बनाया जा सके और चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाया जा सके.

New Delhi: प्रमुख राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टाल दी. अब इस पर 15 मई को सुनवाई होगी. मालूम हो कि इस मसले पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), एक गैर सरकारी संगठन और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ को सुनवाई करनी थी. 13 मई को पद छोड़ने वाले सीजेआई ने कहा कि इन याचिकाओं पर अब सुनवाई नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि वे बोर्ड पर बने रहेंगे और 15 मई को सुनवाई हो सकती है.

शीर्ष अदालत ने केंद्र, चुनाव आयोग और छह राजनीतिक दलों से मांगा जवाब

14 फरवरी को शीर्ष अदालत ने केंद्र, चुनाव आयोग और छह राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में लाने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर जवाब देने के लिए कहा था. सीजेआई ने कहा था कि हम इसे अंतिम सुनवाई के लिए गैर-विविध दिन लेंगे. इस बीच, दलीलें पूरी होनी चाहिए. वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस संबंध में उनकी याचिका लंबित है. पिछले 10 वर्षों में शीर्ष अदालत ने 7 जुलाई 2015 को केंद्र, चुनाव आयोग और कांग्रेस, भाजपा, भाकपा, राकांपा और बसपा सहित छह राजनीतिक दलों को एडीआर की याचिका पर नोटिस जारी किए थे, जिसमें सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए उन्हें “सार्वजनिक प्राधिकरण” घोषित करने की मांग की गई थी.

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चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने की मांग

वकील उपाध्याय ने 2019 में राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाने के लिए इसी तरह की याचिका दायर की थी ताकि उन्हें जवाबदेह बनाया जा सके और चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाया जा सके. अपनी याचिका में उपाध्याय ने भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के खतरे से निपटने के लिए केंद्र को निर्देश देने की भी मांग की. जनहित याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह आरटीआई अधिनियम और राजनीतिक दलों से संबंधित अन्य कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करे तथा यदि वे इनका पालन करने में विफल रहते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दें.

चुनाव कानूनों का पालन करने में विफल रहने पर पंजीकरण हो रद्द

इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया जाए कि वह राजनीतिक दलों से संबंधित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम और अन्य चुनाव कानूनों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करे तथा यदि वे चुनाव कानूनों और नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दे. राजनीतिक दलों को भ्रष्टाचार और अप्रत्यक्ष फंडिंग के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने पूरे देश में राजनीतिक दलों को प्रमुख स्थानों पर या तो मुफ्त में या रियायती दरों पर भूमि/भवन और अन्य आवास आवंटित किए हैं. याचिका में कहा गया है कि यह राजनीतिक दलों को अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण करने के समान है.

राजनीतिक दल 20 हजार रुपये से कम के दान सहित सभी दानों की करे घोषणा

याचिका में कहा गया है कि अगर बारीकी से निगरानी की जाए और कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीतिक दलों पर खर्च किए गए सार्वजनिक धन की कुल राशि संभवतः हजारों करोड़ रुपये होगी. इसमें आगे कहा गया है कि कोई निकाय या इकाई कानूनी अर्थों में तब तक राजनीतिक दल नहीं बनती जब तक कि चुनाव आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29ए के तहत उसका पंजीकरण नहीं कर देता. इसमें कहा गया है कि इसलिए यह पंजीकरण उसे सार्वजनिक प्राधिकरण का रंग देता है. एडीआर ने एक अलग याचिका में राजनीतिक दलों को 20 हजार रुपये से कम के दान सहित सभी दानों की घोषणा करने का निर्देश देने की भी मांग की.

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता की मांग

भूषण ने तर्क दिया कि राजनीतिक दल सार्वजनिक प्राधिकरण हैं और इसलिए आरटीआई अधिनियम के अधीन हैं. केंद्रीय सूचना आयोग ने पहले एक विस्तृत आदेश में कहा था कि राजनीतिक दल सार्वजनिक प्राधिकरण हैं और इसलिए उन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी का खुलासा करना चाहिए. वकील ने कहा कि राजनीतिक दलों को दान पर आयकर नहीं देना पड़ता है और इसके अलावा 20 हजार रुपये से कम के दान का खुलासा कानून के तहत नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पार्टियां विधायिका और कानून बनाने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करती हैं. एनजीओ ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की.

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इसने दावा किया कि राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट, ट्रस्ट और व्यक्तियों से दान और योगदान के रूप में बड़ी रकम मिली, लेकिन उन्होंने ऐसे दान के स्रोत के बारे में पूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया. एनजीओ ने राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त दान और फंडिंग पर घोषणा की मांग की, चाहे राशि कितनी भी हो, साथ ही दानकर्ताओं और चुनावी ट्रस्टों को दिए गए दान का विवरण भी मांगा.

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