Home Top News अंकिता भंड़ारी हत्याकांड मामले में दुष्यंत गौतम को दिल्ली HC से मिली राहत, कांग्रेस-AAP को झटका

अंकिता भंड़ारी हत्याकांड मामले में दुष्यंत गौतम को दिल्ली HC से मिली राहत, कांग्रेस-AAP को झटका

by Neha Singh 7 January 2026, 12:46 PM IST
7 January 2026, 12:46 PM IST
Dushyant Gautam Defamation Case

Dushyant Gautam Defamation Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले दुष्यंत गौतम पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है.

7 January, 2026

Dushyant Gautam Defamation Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 2022 के अंकिता भंडारी मर्डर केस से बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया. दुष्यंत गौतम में अंकिता भंडारी के केस में अपने नाम घसीटे जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानी की मुकदमा दायर किया था.

कोर्ट का फैसला

अंतरिम आदेश में, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने दोनों राजनीतिक पार्टियों को दुष्यंत गौतम को मर्डर केस में कथित “VIP” के तौर पर टारगेट करने वाला कोई भी कंटेंट पोस्ट करने से भी मना किया है. कोर्ट ने उर्मिला सानवार और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और आप नेताओं सहित अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ भी अंतरिम आदेश पारित किया. जज ने साफ किया कि अगर 24 घंटे के अंदर कंटेंट नहीं हटाया गया, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नियमों के अनुसार उसे हटा देगा. दुष्यंत गौतम का दावा है कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है. कुछ पार्टियों ने फर्जी ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की ताकि उनकी छवि खराब हो जाए.

दुष्यंत गौतम ने ठोका 2 करोड़ का मानहानी का दावा

गौतम ने अपनी लोकेशन से जुड़े दस्तावेज और सोशल मीडिया रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किए, जिनसे यह साफ होता है कि अंकिता भंडारी की हत्या के समय वे उस स्थान पर मौजूद ही नहीं थे. दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस और आप के नेताओं समेत 9 लोगों को प्रतिवादी बनाया और उन पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया था. याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों और राजनीतिक पार्टियों ने बिना किसी ठोस आधार के “VIP” शब्द गढ़ा और इसे दुष्यंत कुमार गौतम से जोड़ने की कोशिश की, जबकि उनका नाम चार्जशीट, ट्रायल की कार्यवाही या किसी अन्य न्यायिक दस्तावेज में कहीं भी नहीं है. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है.

क्या है पूरा मामला

2022 में, पौड़ी जिले के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट 19 साल की भंडारी की हत्या कर दी गई थी. रिसॉर्ट के मालिक, पुलकित आर्य, और दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को बाद में गिरफ्तार किया गया और एक सेशन कोर्ट ने उन्हें इस अपराध के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई. पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा करने वाली एक्ट्रेस उर्मिला सानवार द्वारा हाल ही में जारी एक ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर एक ‘VIP’ का जिक्र किया गया था, जो कथित तौर पर इस मामले से जुड़ा हुआ है. इसके बाद कांग्रेस और आप ने ‘VIP’ को दुष्यंत गौतम से जोड़कर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट किए.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में आधी रात को बुलडोजर एक्शन से बवाल, फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास पुलिस पर पथराव

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