Home Latest News & Updates हिमाचल सरकार का बड़ा फैसलाः नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी बने राज्य कैडर कर्मी,सूबे में कहीं भी ट्रांसफर

हिमाचल सरकार का बड़ा फैसलाः नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी बने राज्य कैडर कर्मी,सूबे में कहीं भी ट्रांसफर

by Sanjay Kumar Srivastava 22 February 2025, 7:32 PM IST (Updated 22 February 2025, 7:35 PM IST)
22 February 2025, 7:32 PM IST (Updated 22 February 2025, 7:35 PM IST)
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हिमाचल में प्रदेश सरकार ने नायब तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों के लोकल कैडर को खत्म कर दिया है.अब इनका राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकता है. इन पदों को राज्य कैडर घोषित कर दिया गया है. इस फैसले का असर यह होगा कि इन कर्मचारियों को राज्य में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है.

हिमाचल में प्रदेश सरकार ने नायब तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों के लोकल कैडर को खत्म कर दिया है.अब इनका राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकता है. इन पदों को राज्य कैडर घोषित कर दिया गया है. इस फैसले का असर यह होगा कि इन कर्मचारियों को राज्य में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है. राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदारों, कानूनगो, पटवारी के मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर को राज्य कैडर घोषित कर दिया गया है.

राजस्व कर्मियों की जिला कैडर बहाल रखने की मांग खारिज

इस संबंध में शनिवार को सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसी के साथ प्रदेश सरकार ने राजस्व कर्मियों की जिला कैडर बहाल रखने की मांग खारिज कर दी है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में अब कहीं भी राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी स्थानांतरित किए जा सकेंगे. इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव-सह-वित्त आयुक्त (राजस्व) नायब तहसीलदारों के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे. जबकि प्रदेश के भू-अभिलेख निदेशक राजस्व विभाग के पटवारियों और कानूनगो के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे.

नायब तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों की वरिष्ठता और अन्य स्थापना संबंधी मामलों को निदेशक भू-अभिलेख के स्तर पर निपटाया जाएगा. सरकार ने आदेश दिए है कि जब तक संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन नहीं हो जाता, तब तक पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती-पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत ही चलेगी. इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव(राजस्व) ओंकार चंद शर्मा की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.

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