Home Top News केंद्रीय एजेंसियों ने विपक्ष के खिलाफ हथियारबंद कर लिया, कनिमोझी बोलीं- डरने वाली नहीं

केंद्रीय एजेंसियों ने विपक्ष के खिलाफ हथियारबंद कर लिया, कनिमोझी बोलीं- डरने वाली नहीं

by Sachin Kumar
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DMK won''t be cowed down by ED searches against minister

Tamil Nadu News : स्टालिन सरकार में मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर छापेमारी से कनिमोझी नाराज हो गई हैं. उन्होंने कहा कि BJP केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है.

Tamil Nadu News : तमिलनाडु सरकार में मंत्री आई पेरियासामी (I. Periyasamy) के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी पर DMK नेता एमके कनिमोझी (Kanimozhi) ने भारतीय जनता पर निशाना साधा है. उन्होंने शनिवार को आरोप लगाया गया कि BJP ने आयकर और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने विपक्ष के खिलाफ हथियारबंद कर लिया है. उन्होंने कहा कि पेरियासामी के यहां पर ईडी छापेमारी से DMK डरने वाली नहीं है. बता दें कि ED ने शनिवार को धन शोधन की जांच के तहत डीएमके के एक वरिष्ठ नेता उनके विधायक पुत्र आईपी सेंथिलकुमार से जुड़े चेन्नई और उनके गृहनगर डिंडीगुल स्थित कई परिसरों की तलाशी ली.

बिहार चुनाव जीतने के लिए SIR का इस्तेमाल

तमिलनाडु के मंत्री के यहां पर छापेमारी पर कनिमोझी ने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां BJP चुनाव जीतने के लिए बिहार में SIR का इस्तेमाल कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ ED और CBI का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने का काम कर रही है. इन एजेंसियों की मदद से विपक्ष के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी इसका डटकर सामना करेगी. लोकसभा सांसद ने कहा कि मंत्री ने कई चुनौतियों का सामना किया और वह हमेशा डीएमके के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं. BJP किसी भी कीमत पर हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को डरा नहीं पाएगी.

2.1 करोड़ रुपये की संपत्ति का है मामला

बताया जा रहा है कि पेरियासामी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में अप्रैल में मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश से शुरू हुई है जिसमें डिंडीगुल की एक विशेष अदालत को 2.1 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में DMK नेता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने पेरियासामी और उनके परिवार के सदस्यों को इस मामले से बरी करने के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था. उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत को दैनिक आधार पर सुनवाई करने और 6 महीने के भीतर पूरा करने का भी निर्देश दिया. अभियोजन पक्ष का कहना था कि पेरियासामी ने 2006 से 2010 के बीच मंत्री रहते हुए अपने और अपनी पत्नी पी सुशीला, बेटें पी. सेंतिलकुमार और पी. प्रभु के नाम पर करीब 2.1 करोड़ रुपये संपत्ति अर्जित की थी, जो कि उनके अज्ञात सोर्स को दर्शाया गया था.

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