Home Latest News & Updates टेंपो चालक की लापरवाही पड़ी भारीः टक्कर से बाइकसवार की मौत पर देने होंगे 53 लाख का मुआवजा

टेंपो चालक की लापरवाही पड़ी भारीः टक्कर से बाइकसवार की मौत पर देने होंगे 53 लाख का मुआवजा

by Sanjay Kumar Srivastava
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Maharashtra Motor Accident Claims Tribunal

Accident Claims Tribunal: सांचेज कीथ पीकॉक की 2022 में बाइक से जाते समय एक टेम्पो की टक्कर से मौत हो गई थी. दुर्घटना मार्च 2022 में घोड़बंदर रोड पर हुई थी.

Accident Claims Tribunal: महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने मृतक के परिवार को 53 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है. सांचेज़ कीथ पीकॉक की 2022 में मोटरसाइकिल से जाते समय एक टेम्पो की टक्कर से मौत हो गई थी. दुर्घटना मार्च 2022 में घोड़बंदर रोड पर हुई थी. मुआवजे की मांग वाली याचिका मृतक के माता-पिता और भाई द्वारा दायर की गई थी. ट्रिब्यूनल ने पाया कि दुर्घटना पूरी तरह से टेम्पो चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई. आदेश ट्रिब्यूनल के सदस्य आरवी मोहिते ने पारित किया. 26 सितंबर के आदेश की प्रति गुरुवार को मृतक के परिवार को उपलब्ध कराई गई.

न्यायाधिकरण ने टेंपो चालक को माना दोषी

मृतक सांचेज़ कीथ पीकॉक (28) कन्वर्जिस इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में परिचालन के वरिष्ठ प्रतिनिधि थे. वह सुबह मोटरसाइकिल से ठाणे स्थित अपने आवास की ओर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार टेम्पो ने उनके वाहन को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर के कारण वह अपनी मोटरसाइकिल से गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद टेम्पो चालक मदद किए बिना भाग गया. मृतक के परिवार ने टेम्पो मालिक और बीमा कंपनी के स्वामित्व वाली एक फर्म के खिलाफ याचिका दायर की. बीमा कंपनी ने दावे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मृतक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था क्योंकि वह लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. हालांकि न्यायाधिकरण ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना केवल दोषी टेंपो के चालक की लापरवाही और तेज़ गति से वाहन चलाने के कारण हुई. प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहा है कि दुर्घटना मृतक की लापरवाही के कारण हुई.

सड़क के बाईं ओर चल रहा था मृतक

न्यायाधीश ने साक्ष्यों पर गौर किया, जिससे पता चला कि मृतक सड़क के बाईं ओर चल रहा था और उसकी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही को दर्शाने वाला कोई सबूत नहीं था. दुर्घटना के समय मृतक और टेंपो चालक दोनों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस थे. न्यायाधिकरण ने कहा कि इस प्रकार प्रतिवादी मालिक द्वारा बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है. न्यायाधिकरण ने मृतक के परिवार को कुल 53,20,487 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें भविष्य की आय के नुकसान के लिए 34,55,658 रुपये और भविष्य की संभावनाओं के लिए 17,27,829 रुपये शामिल है. न्यायाधिकरण ने वाहन मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से और अलग-अलग याचिका की तारीख से 9 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर के साथ राशि का भुगतान करने का आदेश दिया.

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