Home Latest News & Updates IPS ट्रेनिंग के दौरान विवाद: महिला ट्रेनी ने साथी IPS पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच शुरू

IPS ट्रेनिंग के दौरान विवाद: महिला ट्रेनी ने साथी IPS पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच शुरू

by Sachin Kumar 29 July 2026, 3:32 PM IST
29 July 2026, 3:32 PM IST
Police trainee IPS accused sexually harassing colleague

IPS Officer : तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी (SVPNPA) में एक ट्रेनी IPS पर उसकी सहयोगी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. अब इस मामले में ट्रेनी आईपीएस अधिकारी से पूछताछ शुरू कर दी गई है. 18 जुलाई को इस ट्रेनी IPS पर SVPNPA में अपनी ही एक महिला ट्रेनी IPS का पीछा करने और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद उसने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कराने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

ट्रेनी आईपीएस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को कोर्ट में होगी. आरोपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि उसके खिलाफ दर्ज शिकायत बेबुनियाद और झूठी है. महिला ट्रेनी आईपीएस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. महिला का आरोप है कि एक ट्रेनी अधिकारी 23 जून से ही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए उन्हें अश्लील मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था और एकेडमी में वह अपने दोस्तों के सामने अपमानजनक बातें करता था. इसका अलावा पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी अधिकारी ने उन पर किसी दूसरी ट्रेनी के साथ शारीरिक संबंध होने का भी झूठा आरोप भी लगाया था. साथ ही मुझे इस संबंध को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और इस दौरान बदसलूकी भी की.

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जबरदस्ती कमरे में ले जाने का लगाया आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि 9 जुलाई को उसने उन्हें गलत तरीके से रोका, जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया, उनके बाल पकड़े गला दबाने की कोशिश की, गर्दन पर चाकू रखा और उन्हें कमरे से बाहर नहीं जाने दिया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उस अधिकारी ने उनकी जानकारी या सहमति के बिना उनका एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद वह ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करने लगा.

विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया मामला

वहीं, पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर अट्टापर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. इन धाराओं में किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, आपराधिक बल प्रयोग, यौन उत्पीड़न, पीछा करना और महिला को गलत तरीके से इशारे करना शामिल है. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की में भी मामला दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रेनी अधिकारी को 20 जुलाई को उसके भाई और दोस्तों ने अस्पताल में भर्ती कराया था. वह एक फ्लैट में बेहोशी की हालत में उन्हें मिला था. उन्हें शक था कि उसने कोई हानिकारक पदार्थ खा लिया था.

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News Source: PTI

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