Home Latest यूपी में मिलेगा शहरी विकास को बढ़ावा, 1000 वर्ग फीट तक के भूखंड पर घर बनाने के लिए नक्शे की जरूरत नहीं

यूपी में मिलेगा शहरी विकास को बढ़ावा, 1000 वर्ग फीट तक के भूखंड पर घर बनाने के लिए नक्शे की जरूरत नहीं

by Sanjay Kumar Srivastava
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प्रस्तावित उपनियम से निवासियों, व्यवसायों और डेवलपर्स को कई तरह से लाभ मिलेगा. सूबे के समावेशी विकास के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है.

Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में शहरी विकास को लेकर गंभीर हैं. राज्य सरकार ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण और शहरी विकास को नई गति प्रदान करने के लिए भवन निर्माण और विकास उपनियम, 2025 का एक व्यापक मसौदा तैयार किया गया है. आवास और शहरी नियोजन विभाग ने मसौदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य निर्माण और व्यवसाय संचालन को सुव्यवस्थित और अधिक सुलभ बनाना है.

जनता के सुझाव और आपत्तियों पर तैयार किए गए हैं मसौदे

हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने कहा था कि मसौदा उपनियमों पर जनता के सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं. निर्धारित समय सीमा के भीतर कुल 1,153 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं. ये इनपुट निर्माण मानदंडों को सरल बनाने,पर्यावरण सुरक्षा और आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हैं. अधिकारियों ने बताया कि प्रासंगिक प्रतिक्रिया को शामिल करते हुए एक संशोधित प्रस्ताव जल्द ही अंतिम सिफारिश के लिए कैबिनेट को प्रस्तुत किया जाएगा. प्रस्तावित उपनियम से निवासियों,व्यवसायों और डेवलपर्स को कई तरह से लाभ मिलेगा.

पांच हजार वर्ग फीट तक के आवासीय भूखंडों के लिए वास्तुकार का नक्शा ही मान्य

एक हजार वर्ग फीट तक के भूखंड पर घर बनाने के लिए अब नक्शे की आवश्यकता नहीं होगी. पांच हजार वर्ग फीट तक के आवासीय भूखंडों और दो हजार वर्ग फीट तक के वाणिज्यिक भूखंडों के लिए एक वास्तुकार का प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा. इन प्रावधानों से प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निर्माण में देरी को कम करने की उम्मीद है. मसौदा उपनियम हरित भवनों, ऊर्जा दक्षता और आपदा-रोधी संरचनाओं पर जोर देता है. अधिकारियों के अनुसार यह शहरी गरीबों का समर्थन करने के लिए किफायती आवास और झुग्गी पुनर्वास पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है. प्रस्तावित उपनियमों की सबसे परिवर्तनकारी विशेषताओं में से एक छोटे और मध्यम व्यवसायों को आवासीय परिसरों से संचालन करने की अनुमति है.

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