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दिल्ली HC ने दिया करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर की सपंत्ति फ्रीज करने का आदेश.
प्रिया कपूर
जस्टिस ज्योति सिंह ने करिश्मा कपूर के बच्चों की उस अर्जी पर अंतरिम आदेश दिया जिसमें प्रिया कपूर को उनके पिता की संपत्ति बेचने से रोकने की मांग की गई थी, जिसकी कीमत कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपये है.
तीसरी पत्नी
कोर्ट ने कहा कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर संजय कपूर की किसी भी संपत्ति को बेच नहीं सकती हैं. कोर्ट के फैसले से करिश्मा कपूर के बच्चों को बड़ी राहत मिली है.
वसीयत को चुनौती
यह अंतरिम अर्जी बच्चों ने एक मुकदमे में दायर की थी, जिसमें उनके दिवंगत पिता की अपनी संपत्ति की कथित वसीयत को चुनौती दी गई थी.
संदिग्ध हालात
जज ने कहा, “रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को सुनने और उसकी जांच करने के बाद, मेरा मानना है कि वादी द्वारा उठाए गए सभी वैध संदिग्ध हालात को डिफेंडेंट नंबर एक (प्रिया कपूर) को पूरी तरह से हटाना होगा, तभी डॉक्यूमेंट को आखिरी वसीयत के तौर पर माना जाएगा.
पर्सनल सामान
जस्टिस सिंह ने आदेश दिया कि मृतक की तीन इंडियन कंपनियों में इक्विटी शेयरहोल्डिंग को बदला नहीं जा सकता और आर्टवर्क सहित उनके पर्सनल सामान के डिस्पोजल पर भी रोक लगा दी.
जायज शेयर
कोर्ट ने कहा कि अगर एसेट्स को प्रिजर्व नहीं किया जाता है और प्रिया कपूर आखिरकार वसीयत की वैलिडिटी और असलियत साबित करने में फेल हो जाती हैं, तो करिश्मा कपूर और उनकी मां रानी कपूर के साथ शादी से हुए बच्चे अपने जायज शेयर से वंचित हो जाएंगे.
इंडियन कंपनियों
जज ने कहा, “मैंने तीन इंडियन कंपनियों में इक्विटी शेयरहोल्डिंग को अलग करने, ट्रांसफर करने, गिरवी रखने, लिक्विडेट करने या किसी भी दूसरे तरीके से बदलने से रोक दिया है.
इमूवेबल फॉरेन एसेट्स
कोर्ट ने साफ किया कि उसने इमूवेबल फॉरेन एसेट्स के संबंध में यह आदेश पास नहीं किया है. फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार है.
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