MP Cough Syrup News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हो गई है. इसके बाद से इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई. सिरप लिखने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है.
MP Cough Syrup News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हो गई है. इसके बाद से राज्य सरकार अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है. सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप समेत कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के सभी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है और साथ ही कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीन सोनी को कोतवाली थाना क्षेत्र के राज्यपाल चौक भी गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही सिरप का उत्पादन करने वाली तमिलनाडु की फार्मा कंपनी पर भी मामला दर्ज कर लिया गाया है.
BMO की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला
बता दें कि यह कार्रवाई परासिया बीएमओ (BMO) डॉ. अंकित सहलाम की शिकायत के बाद दर्ज की गई है. शिकायत में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया था कि संबंधित कंपनी की ओर से निर्मित ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप की गुणवत्ता संदिग्ध थी, जिसके उपयोग से बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर और जानलेवा असर पड़ा.
क्यों हुई बच्चों की मौत
मध्य प्रदेश सरकार ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. सरकार ने इससे पहले पूरे राज्य में कोल्ड्रिफ कफ सिरप बेचने पर पाबंदी लगा दी थी. इस सिरप में 48.6 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, जो महज 0.1 प्रतिशत होना चाहिए.
यह भी पढ़ें: महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को भेजे गए 10 हजार रुपये, नीतीश ने किया एलान
मुख्यमंत्री ने आरोपियों को लेकर क्या कहा
इस मामले पर सीएम मोहन यादव ने दुखद बताया और कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में Coldrif सिरप की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है. सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगाई जा रही है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में स्थित है. राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार से जांच कराने का आग्रह किया था. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तुरंत कड़ा एक्शन लिया गया. सीएम ने आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय और राज्य स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 279 (औषधियों का मिश्रण / Adulteration of Drugs),
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध),
ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 27(ए) (ऐडलट्रेडेट ड्रग्स के उपयोग से मृत्यु होने पर दंडनीय अपराध) और धारा 26
आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है.
बिक्री पर चेतावनी
हालांकि, प्रशासन ने सभी मेडिकल स्टोरों को भी सख्त चेतावनी जारी की है कि यदि किसी भी स्टोर पर यह संदिग्ध सिरप ‘कोल्ड्रिफ’ बिक्री के लिए पाया जाता है, तो उस स्टोर का लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और फिर इसपर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.
यह भी पढ़ें: बरेली जाने से रोके गए SP नेता माता प्रसाद पांडेय, पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट; लगाया गंभीर आरोप
