Supreme Court On Diwali Cracker : देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के यूज का आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद से लोगों के बीच दीपावली को लेकर धूम और भी ज्यादा बढ़ गई है.
Supreme Court On Diwali Cracker : सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लोगों को ग्रीन पटाखों जलाने की अनुमति दे दी है. हालांकि, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों भी रखी हैं. कोर्ट के इस आदेश से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिली है और वह इस दीपावली को पटाखों वाली कह रहे हैं.
इस शर्त को मानना है जरूरी
इसपर सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 18-21 अक्टूबर तक होगी. ग्रीन पटाखे केवल रात में 8 से 10 तक ही होगी. कोर्ट ने आगे कहा कि बाहरी इलाके से NCR में पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी. नकली पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.
ग्रीन पटाखा निर्माताओं की होगी जांच
गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान CJI ने 14 अक्टूबर, 2024 के आदेश का हवाला दिया इसके तहत उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था. कोर्ट ने कहा कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा. इसके लिए ग्रीन पटाखों के QR code वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. इतना ही नहीं CJI ने आगे कहा कि गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा.
कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, NCR के प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिवाली के बाद प्रदूषण पर रिपोर्ट देने को कहा है. दिल्ली-NCR के बाहर से लाकर कोई भी पटाखा यहां नहीं बेचा सकेगा और ऐसा अगर पाया जाता है तो विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.
दिल्ली में बढ़ा वायु प्रदूषण
बता दें कि सर्दियों के साथ ही राजधानी में वायु गुणवत्ता भी करीब 3 महीने के बाद ‘खराब’ श्रेणी में पहुंच गया है और AQI 211 दर्ज किया गया है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पिछली बार 11 जुलाई को वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया था. इसके बाद से इसमें कुछ कमी आई थी. लेकिन अब एक बार पिर से इसमें बढ़त देखी जा रही है.
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