Rules Changing From Nov 1 : नवंबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है और ये अपने साथ कई नए बदलाव लेकर आया है. ऐसे में आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि किन नियमों में बदलाव हुए हैं.
Rules Changing From Nov 1 : नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है, जो कई नए बदलाव की भी दस्तक है. इसका असर आम लोगों पर पड़ने वाला है. इस दौरान जिन चीजों में बदलाव होने वाले हैं उनमें बैंकिंग, टैक्सेशन और सरकारी दस्तावेजों समेत कई चीजें शामिल हैं. इतना ही नहीं इस बदलाव में UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट को लेकर भी राहत दी है. बच्चों का बायोमीट्रिक में भी बदलाव हुए हैं. ऐसे में आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि किन नियमों में बदलाव हुए हैं.
SBI कार्डधारकों के लिए नई फीस स्ट्रक्चर
1 नवंबर से SBI क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले धारकों को कुछ ट्रांजैक्शन पर अधिक चार्ज देना होगा. शिक्षा से जुड़े संबंधित ट्रांजैक्शन जैसे स्कूल/कॉलेज फीस अगर थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे CRED या MobiKwik के जरिए किए जाएंगे तो उसपर करीब 1 फीसदी का अतिरिक्त चार्ज लगेगा. इसके अलावा अगर आप डिजिटल वॉलेट जैसे Paytm या PhonePe में 1,000 रुपये से अधिक पैसे SBI कार्ड से लोड करते हैं, तो उसपर भी 1 प्रतिशत का शुल्क देना होगा.
आधार कार्ड अपडेट चार्ज में हुए बदलाव
इसके साथ ही UIDAI ने भी कुछ नए बदलाव किए है जिसमें बच्चों के आधार कार्ड अपडेट को लेकर राहत दी है. बच्चों का बायोमीट्रिक अपडेट अगले एक साल तक फ्री में होगा. इनमें वयस्कों के लिए नाम, पता, बर्थडेट या मोबाइल नंबर अपडेट करने पर 75 रुपये शुल्क लगेगा. फिंगरप्रिंट या आई स्कैन के लिए अब आपको 125 रुपये देने होंगे. अगर आप नाम, जन्मतिथि या पता बिना किसी दस्तावेज अपलोड किए भी अपडेट कर सकते हैं.
नए GST स्लैब आज से होंगे लागू
सरकार की ओर से लागू किए गए नए GST स्लैब भी आज यानी 1 नवंबर से लागू होंगे. पुराने 4 स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) को आसान बनाते हुए दो स्लैब में बदलाव किया गया है. 12% और 28% वाले स्लैब को हटा दिया गया है. साथ ही, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर अब 40 फीसदी तक का GST लगाया जाएगा.
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बैंक नॉमिनेशन में भी नए नियम
साथ ही 1 नवंबर से बैंक खातों के लिए नॉमिनेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. अब एक खाते, लॉकर या सेफ कस्टडी के लिए अधिकतम 4 नॉमिनी बनाए जाएंगे. नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को पहले से आसान और ऑनलाइन कर दिया गया है. इससे इमरजेंसी हालातों में परिवार को फंड्स तक पहुंचने में आसानी होगी.
NPS से UPS में शिफ्ट के लिए दिया जाएगा अधिक समय
केंद्रीय कर्मचारियों को भी राहत मिली है. बता दें कि जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होना चाहते हैं, उन्हें अधिक समय दिया जाएगा जो 30 नवंबर हो गया है. इस समय के अंदर कर्मचारियों को अपने ऑप्शन की समीक्षा और योजना बनाने का अवसर मिलेगा.
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