Home Latest News & Updates आस्था से खिलवाड़! वाराणसी में गंगा की लहरों पर बिरयानी के साथ इफ्तार पार्टी, 14 युवक गिरफ्तार

आस्था से खिलवाड़! वाराणसी में गंगा की लहरों पर बिरयानी के साथ इफ्तार पार्टी, 14 युवक गिरफ्तार

by Sanjay Kumar Srivastava
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आस्था से खिलवाड़! वाराणसी में गंगा की लहरों पर बिरयानी के साथ इफ्तार पार्टी, 14 युवक गिरफ्तार

UP News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी करने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. इस सिलसिले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है.

UP News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी करने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. इस सिलसिले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. इफ्तारी में चिकन बिरयानी खाने का आरोप है. इस संबंध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने आपत्ति जताते हुए थाने में तहरीर दी. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने गंगा में नाव पर बैठकर इफ्तार के दौरान बिरयानी खाई. युवकों के इस कृत्य से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. थाना प्रभारी दयाशंकर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मामले में 14 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि चौदह लोगों को एक पूजा स्थल को अपवित्र करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कथित तौर पर उन्हें यहां गंगा नदी में नाव पर इफ्तार करते हुए दिखाया गया है. यह कार्रवाई भाजपा युवा मोर्चा की नगर इकाई के प्रमुख रजत जायसवाल की लिखित शिकायत पर की गई. जायसवाल ने आरोप लगाया कि गंगा में एक नाव पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, उसी दौरान बिरयानी खाई गई थी. कहा कि सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए गंगा गहरी और अटूट आस्था रखती है. देश और दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु हर दिन काशी आते हैं और गंगा जल से पूजा-अर्चना करते हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि यह कृत्य हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया है.

पुलिस का सख्त एक्शन

पुलिस ने बताया कि शिकायत पर बीएनएस की धारा 298 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), 299 (धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य), 196 (1) बी (धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 270 (सार्वजनिक उपद्रव) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके अलावा 279 (सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को गंदा करना) और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत भी कार्रवाई की गई है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) विजय प्रताप सिंह ने मंगलवार को कहा कि सोमवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर लोगों के एक समूह को गंगा में एक नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित करते और सभा के दौरान बिरयानी खाते हुए दिखाया गया है.

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News Source: PTI

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