Maldives News : मालदीव में ड्रग्स को लेकर एक नया कानून लाया गया है. इसके तहत देश में अगर कोई ड्रग्स सप्लाई करता पकड़ा गया तो उसको अधिकतम मौत की सजा तक दी जा सकती है. इसको लेकर NCB ने गाइडलाइन जारी की है.
Maldives News : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मालदीव की यात्रा करने वाले और भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. NCB यह दिशा-निर्देश मालदीव में नशीली पदार्थों से जुड़े कानूनों को सख्त किए जाने के बाद जारी किए हैं. मालदीव के ड्रग्स एक्ट में हाल ही में किए गए संशोधन मार्च 2026 से लागू हो गए हैं. इन संशोधनों के तहत नशीला पदार्थों से जुड़े अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. इसमें आजीवन कारावास और कुछ मामलों में जहां पैमाने पर तस्करी शामिल हो तो, मृत्युदंड तक का प्रावधान है. हालांकि, मालदीव कानून के तहत न्यायालय में इसकी पुष्टि होना अनिवार्य है.
संशोधन कानून में मौत की सजा का प्रावधान
मालदीव में ड्रग्स को लेकर कानून में संशोधन किया गया है उसके अनुसार प्रतिबंधित पदार्थों की थोड़ी मात्रा अपने पास रखने पर भी पहले से कहीं अधिक कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. सरकार की तरफ से ड्रग्स एक्ट में संशोधन का मकसद बड़ी मात्रा में नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकना है और जो लोग इस तरह की तस्करी कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके. नए नियमों के तहत मौत की सजा तक प्रावधान किया गया है. हालांकि, कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मौत की सजा केवल खास परिस्थितियों में ही दी जा सकती है. मौत की सजा देने के लिए सभी स्तरों पर जांच करनी होगी और सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत फैसला भी जरूरी होगा.
मानवाधिकार संगठनों ने खड़े किए सवाल
इसके अलावा कम मात्रा में ड्रग्स रखने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. साथ ही दोषियों को लंबी अवधि तक जेल, भारी जर्माना या उम्रकैद तक हो सकती है. सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है. नया कानून 2026 चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य देश में बढ़ती ड्रग समस्या पर नियंत्रण पाना और समाज को सुरक्षित बनाना है. हालांकि, इस कानून को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है. दूसरी तरफ कई मानवाधिकारों संगठनों ने मौत की सजा को लेकर चिंता जताई है और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के खिलाफ बताया है.
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News Source: PTI
