Home राजनीति केजरीवाल की जमानत पर रोक से भड़के AAP नेता, कहा – ED कर रही CM संग आतंकी जैसा सुलूक

केजरीवाल की जमानत पर रोक से भड़के AAP नेता, कहा – ED कर रही CM संग आतंकी जैसा सुलूक

by Rashmi Rani
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Delhi Excise Policy 2021 Case: अरविंद केजरीवाल को रविवार को जाना ही होगा जेल, नहीं मिली कोर्ट से अंतरिम जमानत

ED Opposes Arvind Kejriwal Bail: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने पर AAP के नेताओं में आक्रोश है. सुनीता केजरीवाल ने कहा कि देश में तानाशाही की सभी हदें पार की जा रहीं हैं.

21 June, 2024

ED Opposes Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं. गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी लेकिन ED केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई. हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी. AAP के नेताओं का कहना है कि जमानत पर ईडी की आपत्ति समझ से बाहर है.

‘केजरीवाल कोई आतंकवादी हैं क्या?’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती देने की ईडी को इतनी जल्दी थी, कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले ही वो हाई कोर्ट पहुंच गई.
सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ‘देश में तानाशाही सभी सीमाएं पार कर गई है और दिल्ली के सीएम के साथ मोस्ट वांटेड आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है.’ सुनीता केजरीवाल ने कहा कि, ‘उच्च न्यायालय का आदेश अभी आना बाकी है. हमें उम्मीद है कि अदालत न्याय करेगी.’

न्याय प्रणाली का बनाया जा रहा मजाक

AAP नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर न्याय प्रणाली का मजाक बनाने का आरोप लगाया. संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि, ‘मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी तक नहीं आया है, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है, फिर भी मोदी की ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई आदेश को चुनौती देने? इस देश में क्या हो रहा है? मोदी जी, आप न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हैं? पूरा देश आपको देख रहा है?’ AAP नेता ने कहा कि, ‘उच्च न्यायालय में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह कहते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की कि एजेंसी को अपने मामले पर बहस करने का उचित अवसर नहीं दिया गया.’

21 मार्च को किया गया था गिरफ्तार

दरअसल, केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले लोकसभा चुनावों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. इस दौरान कोर्ट ने उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाने का आदेश दिया था. 2 जून को सरेंडर करने के बाद से केजरीवाल जेल में हैं.

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