Home Top News ATM Hike Fee : ATM से पैसा निकालना होगा महंगा, RBI ने दी मंजूरी; क्या है फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट?

ATM Hike Fee : ATM से पैसा निकालना होगा महंगा, RBI ने दी मंजूरी; क्या है फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट?

by Live Times
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ATM Hike Fee : अगर आप भी ATM से पैसे निकालते हैं तो अब आपकी जेब खाली होने वाली है. क्योंकि अब ATM के हर ट्रांजैक्शन पर आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा.

ATM Hike Fee : अगर आप भी ATM से पैसे निकालते हैं तो अब आपकी जेब खाली होने वाली है. क्योंकि अब ATM के हर ट्रांजैक्शन पर आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा.

ATM Hike Fee : आप भी ATM से निकालते हैं पैसे तो इस खबर से आपको झटका लग सकता है. दरअसल, अब ATM से पैसा निकालना महंगा होने वाला है. मशीन से पैसे निकालने के लिए आपकी जेब हल्की होने वाली है. बता दें कि RBI ने एटीएम इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी कर दी है. बढ़ा हुआ चार्ज 1 मई, 2025 से लागू होने वाला है. इस आर्टिकल के जरिए आइए जानते हैं इसके बारे में.

होम नेटवर्क के बाहर ATM होगा महंगा

इस मामले में जारी हुी रिपोर्ट के अनुसार, 1 मई से बदलने वाले नियमों के चलते होम बैंक नेटवर्क के बाहर अगर किसी एटीएम मशीन से कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाता है, या फिर बैलेंस चेक होता है तो यूजर को ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा. यहां आपको बता दें कि फिलहाल भी होम बैंक नेटवर्क के बाहर के एटीएम का उपयोग करने वाले चार्ज 1 मई से और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं. गौरतलब है कि यह बढ़ोतरी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के प्रस्ताव के आधार पर RBI की ओर से अनुमोदित संशोधन का हिस्सा है.

कितना बढ़ेगा चार्ज

यहां आपको बता दें कि अगर ATM यूजर्स अपने होम बैंक के ATM के सिवा किसी दूसरे नेटवर्क के बैंक ATM से पैसे निकालते थे, तो उन्हें हर ट्रांजैक्शन पर 17 रुपये चार्ज देना होता था लेकिन अब इसके लिए उन्हें 19 रुपये देना होगा. वहीं, अगर दूसरे बैंक के ATM से बैलेंस चेक करते हैं तो इस पर 6 रुपये की भुगतानकरना पड़ता था लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है जोकि अब बढ़ाकर 7 रुपये कर दिया जाएगा.

क्या है फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट 

गौरतलब है कि ये चार्ज तब लागू होते हैं जब बैंक यूजर अपनी फ्री मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद से पैसा निकालते हैं. मेट्रो शहरों में होम बैंक के अलावा लोग दूसरे बैंक के ATM से फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट पांच तय की गई है, जबकि नॉन मेट्रो सिटीज में इस फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट तीन है.

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