09 January 2024
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हो सकता है आरोपी
सीबीआई अफसर बनकर फिल्म अभिनेता और निर्माता राकेश रोशन से ठगी करने के मामले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोपी को कोर्ट में पेश होने की मंजूरी दे दी है। आरोपी 80 प्रतिशत दिव्यांग है, ऐसे में उसने कोर्ट में पेश होने में असमर्था जताई थी। जिस पर कोर्ट में अपनी मंजूरी दे दी है।
आरोपी अश्विनी कुमार फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। वो हरियाणा में रहता है। सीबीआई की विशेष अदालत ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर उसे कोर्ट में पेश होने को कहा था। लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ, और कोर्ट में याचिका दायर कर कहा, कि वो एक दुर्घटना में 80 प्रतिशत तक दिव्यांग हो चुका है। ऐसे में वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकता है। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए, सीबीआई की विशेष आदलत मे पेश होने की अनुमति दे दी है।
आपको बता दे कि ये मामला 2011 का है, जब दो लोगों ने मिलकर करीब 200 से भी ज्यादा लोगों के साथ ठगी की थी। जिसका शिकार फिल्म एक्टर और निर्माता राकेश रोशन भी हुए थे। इस गिरोह को अश्विनी कुमार और राकेश रंजन मिलकर चला रहे थे।
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