08 January 2024
कोर्ट ने राज्य सरकार का फैसला किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगो के दैरान हुए बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म, और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले के 11 दोषियों को सजा से छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूइयां की पीठ ने, सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, कि गुजरात सरकार सजा में छ्रट का आदेश देने के लिए सही सरकार नहीं है।
आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को सजा में छूट देते हुए उन्हें रिहा कर दिया था।
गौरतलब है कि गुजरात दंगो के वक्त बिलकिस बानो 21 साल की थीं। वो गर्भवती थीं। गोधरा ट्रेन में आग लगाए जाने की घटना के बाद, भड़के दंगों के दौरान बानो के साथ दुष्कर्म किया गया था। दंगों में मारे गए उनके परिवार के सात सदस्यों में उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी।
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