Home Latest News & Updates 32,000 से ज्यादा अध्यापक प्रभावित: मेघालय सरकार शिक्षकों के साथ, TET अनिवार्यता के खिलाफ जाएगी SC

32,000 से ज्यादा अध्यापक प्रभावित: मेघालय सरकार शिक्षकों के साथ, TET अनिवार्यता के खिलाफ जाएगी SC

by Sanjay Kumar Srivastava
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EDUCATION NEWS: मेघालय के शिक्षा मंत्री लाहमेन रिंबुई ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करेगी.

EDUCATION NEWS: मेघालय के शिक्षा मंत्री लाहमेन रिंबुई ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करेगी.आदेश में सभी सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य कर दी गई है. इस फैसले से राज्य भर में 32,000 से अधिक शिक्षक प्रभावित होंगे. मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए छूट की मांग करेगी. रिंबुई ने पीटीआई को बताया कि हमारा तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पूर्वव्यापी प्रभाव है. हम चाहते हैं कि सरकार उन सभी शिक्षकों को छूट दे, जिनकी नियुक्ति आरटीई अधिनियम के लागू होने से पहले हुई थी.

दो साल के भीतर पास करना होगा TET

उन्होंने कहा कि आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षकों के लिए न्यूनतम मानक और योग्यता निर्धारित करने वाली अधिसूचनाएं जारी की थीं,जिनका राज्य ने तब से पालन किया है. मंत्री ने कहा कि सरकार ने इनका पालन किया है. इसलिए अनुपालन नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है. रिंबुई ने कहा कि राज्य सरकार की चिंता मुख्य रूप से उन शिक्षकों के लिए है जिनकी भर्ती आरटीई अधिनियम से पहले हुई थी. जो वर्तमान टीईटी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते होंगे. उन्होंने कहा कि इस फैसले से लगभग 32,000 से ज़्यादा शिक्षक प्रभावित होंगे, यानी उन्हें दो साल के भीतर टीईटी पास करना होगा. हालांकि, उन्होंने आशंका जताई कि ये सभी शिक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे.

MTET और CTET वालों की नौकरी सुरक्षित

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो शिक्षक पहले ही मेघालय शिक्षक पात्रता परीक्षा (एमटीईटी) या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) पास कर चुके हैं, उन्हें किसी भी अन्य टीईटी परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है और उनकी सेवाएं सुरक्षित रहेंगी. अयोग्य शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए राज्य शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में पूछे जाने पर रिंबुई ने कहा कि यह मुद्दा व्याख्या का विषय है. सरकार एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती कर रही है, जिसका अर्थ है कि वे पहले से ही योग्य हैं. एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद वे सेवा में बने रहने के पात्र हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुनर्विचार याचिका दायर करने का सरकार का निर्णय बड़ी संख्या में शिक्षकों के प्रति उसकी चिंता को दर्शाता है, जिनकी आजीविका इस फैसले से प्रभावित हो सकती है.

लंबी सेवा और अनुभव पर विचार करने की जरूरत

रिम्बुई ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सेवारत शिक्षकों को दो साल के भीतर टीईटी पास करना होगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष दृष्टिकोण चाहती है जो आरटीई अधिनियम के लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा को मान्यता दे. मंत्री ने कहा कि इनमें से कई शिक्षक वर्षों से सेवारत हैं और उन्होंने शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा योगदान दिया है. हम केवल यह चाहते हैं कि ऐसी शर्त को लागू करने से पहले उनकी लंबी सेवा और अनुभव पर विचार किया जाए. उन्होंने आशा व्यक्त की कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य की याचिका पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करेगा.

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