Digital Media Policy: अब सोशल मीडिया पर अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर उम्रकैद की सजा हो सकती है.
28 August, 2024
Digital Media Policy: उत्तर प्रदेश में अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी मिल गई है. अब सोशल मीडिया पर अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर उम्रकैद की सजा हो सकती है.
कानूनी कार्रवाई के प्रावधान
इस नीति में अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं. वहीं, राज्य की जन कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं को जनता तक डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम पहुंचाने के लिए इस नीति को लाया गया है. कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को प्रदर्शित किए जाने के लिए सोशल मीडिया एकाउंट होल्डर को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा .
विज्ञापन के लिए किसको-कितना मिलेगा
बता दें कि नीति के तहत सूचीबद्ध करने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब एकाउंट होल्डर को उनके सभी सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है. एक्स होल्डर को 5 लाख, फेसबुक होल्डर को 3 लाख और इंस्टाग्राम के एकाउंट होल्डर को 3 लाख रुपये प्रतिमाह विज्ञापन के लिए दिए जाएंगे. यू-ट्यूब पर वीडियो के लिए 8 लाख, शार्ट्स के लिए 7 लाख और पॉडकास्ट के लिए 6 लाख प्रतिमाह दिए जाएंगे. वहीं, राष्ट्र विरोधी कंटेट पोस्ट करने पर कार्रवाई की जाएगी.
दोषी पाए जाने पर मिलेगी सख्त सजा
पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार नीति ला रही है. इसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है.
इनपुट ; धीरज त्रिपाठी
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