Home Latest News & Updates सुप्रीम कोर्ट का आदेशः हर हाल में 31 अगस्त तक हो बेंगलुरु नगर निकाय का चुनाव, अब नहीं बढ़ेगी समय सीमा

सुप्रीम कोर्ट का आदेशः हर हाल में 31 अगस्त तक हो बेंगलुरु नगर निकाय का चुनाव, अब नहीं बढ़ेगी समय सीमा

by Sanjay Kumar Srivastava 20 May 2026, 2:34 PM IST (Updated 20 May 2026, 2:50 PM IST)
20 May 2026, 2:34 PM IST (Updated 20 May 2026, 2:50 PM IST)
सुप्रीम कोर्ट का आदेशः हर हाल में 31 अगस्त तक हो बेंगलुरु नगर निकाय का चुनाव, अब नहीं बढ़ेगी समय सीमा

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बेंगलुरु नगर निकाय के लिए लंबे समय से लंबित चुनाव कराने का समय 31 अगस्त तक बढ़ा दिया. बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के लिए पहले निर्वाचित निकाय का कार्यकाल 10 सितंबर, 2020 को समाप्त हो गया था और तब से सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक इसके दैनिक मामलों की देखभाल कर रहा था. 12 जनवरी को शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार और राज्य चुनाव निकाय से बेंगलुरु नागरिक निकाय के लिए 30 जून तक चुनाव कराने को कहा था. बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने समय 31 अगस्त तक बढ़ा दिया और स्पष्ट कर दिया कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा.

सरकार के आग्रह पर बढ़ा समय

यह आदेश कर्नाटक सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा राज्य में जनगणना कार्य और मतदाता सूची के आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण जनशक्ति की कमी का उल्लेख करने के बाद पारित किया गया. उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि चुनाव समाप्त करने का समय दो से तीन महीने बढ़ाया जाए. सिंघवी ने कहा कि बजटीय आवंटन भी किया गया था लेकिन जनशक्ति की कमी होगी. समय बढ़ाते हुए पीठ ने कहा कि आप जाएं और अपनी मशीनरी सक्रिय करें. 12 जनवरी को शीर्ष अदालत ने कहा था कि अंतिम वार्ड वार आरक्षण सूची राज्य सरकार द्वारा 20 फरवरी तक प्रकाशित की जाएगी. यह आदेश कर्नाटक सरकार की याचिका पर पारित किया गया था, जिसने उच्च न्यायालय के दिसंबर 2020 के आदेश को चुनौती दी है.

राज्य चुनाव आयोग को दिया निर्देश

शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के बाद बीबीएमपी चुनाव शीघ्रता से कराने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत बीबीएमपी और ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र (जीबीए) के भीतर नव निर्मित नगर निगमों के चुनावों के संबंध में अपने पहले के आदेशों के अनुपालन की निगरानी कर रही है. अपने दिसंबर 2020 के फैसले में उच्च न्यायालय ने कर्नाटक नगर निगम तीसरे संशोधन अधिनियम, 2020 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिससे बीबीएमपी वार्डों की संख्या में वृद्धि हुई. 18 दिसंबर, 2020 को शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और 2022 में राज्य सरकार को बीबीएमपी के लिए वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने और आठ सप्ताह की अवधि के भीतर इसे अधिसूचित करने के लिए कहा. कर्नाटक सरकार ने पहले ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में पांच नवगठित नगर निगमों में 369 वार्डों के लिए आरक्षण अधिसूचित किया था.

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News Source: PTI

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