Home Top News संसद में धक्का-मुक्की मामले पर राहुल गांधी पर 6 धाराओं में FIR, जानें कितनी मिलेगी सजा!

संसद में धक्का-मुक्की मामले पर राहुल गांधी पर 6 धाराओं में FIR, जानें कितनी मिलेगी सजा!

by Sachin Kumar 20 December 2024, 6:07 PM IST (Updated 20 December 2024, 8:06 PM IST)
20 December 2024, 6:07 PM IST (Updated 20 December 2024, 8:06 PM IST)
FIR against Rahul Gandhi under 6 sections jostling Parliament

Rahul Gandhi News : डॉ. अंबेडकर पर उठे विवाद के बाद संसद परिसर में सत्ता और विपक्ष के सांसद विरोध कर रहे थे. उसी दौरान धक्का लगने से BJP के दो सांसद घायल हो गए और इस मामले में राहुल गांधी पर केस दर्ज कर लिया गया.

Rahul Gandhi News : डॉ. अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद उपजे विवाद पर संसद परिसर में हुई हाथापाई के सिलसिले में राहुल गांधी पर केस दर्ज कर लिया गया है. हाथापाई के दौरान BJP सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे. फिलहाल दोनों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है. अब दोनों सांसदों का आरोप है कि लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया है. इस पूरे मामले में सूत्रों ने बताया कि पुलिस शुक्रवार को दोनों घायल सांसदों का बयान दर्ज कर सकती है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है.

विभिन्न धाराओं में हुआ केस दर्ज

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस संसद सचिवालय को पत्र लिखकर उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज की भी मांग कर सकती है जिस मकर द्वार पर यह घटना घटी है. वहीं, एक अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हाथापाई वाले मामले को स्थानीय पुलिस क्राइम ब्रांच को सौंपने पर विचार कर सकते हैं. गुरुवार को संसद मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया.

पुलिस कर सकती है गवाहों के बयान दर्ज

BJP सांसदों की तरफ से शिकायत दर्ज करने के बाद ही राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. शिकायत में सांसदों ने शारीरिक हमला और उकसावे का आरोप लगाया है. सूत्रों ने बताया कि घटना के गवाहों के बयान में भी दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा दिल्ली पुलिस की एक टीम सांरगी और राजपूत से मिल सकती है. वहीं, थप्पड़ मारना, किसी पर कुछ फेंक देना और धक्का मारने में यही धारा लगाई जाती हैं. ऐसी घटना के लिए किसी दोषी को एक वर्ष की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही धारा 117 तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति जानकर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है. इस मामले में मैक्सिमम 7 वर्ष की सजा होती है.

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