Home राष्ट्रीय ट्रेनी डॉक्टर के खिलाफ की जा रही घिनौनी पोस्ट, HC ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण; CBI से मांगी रिपोर्ट

ट्रेनी डॉक्टर के खिलाफ की जा रही घिनौनी पोस्ट, HC ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण; CBI से मांगी रिपोर्ट

by Divyansh Sharma
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ट्रेनी डॉक्टर खिलाफ की जा रही घिनौनी पोस्ट, HC ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण; CBI से मांगी रिपोर्ट- Live Times

Kolkata Doctor Case: हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर के बारे में सोशल मीडिया पर की जा रही घिनौनी पोस्ट पर तक रिपोर्ट दाखिल करे. इसके लिए हाई कोर्ट ने 18 सितंबर तक वक्त दिया है.

Kolkata Doctor Case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (R G Kar Medical College and Hospital) में दुष्कर्म-हत्या पीड़िता के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Bureau of Investigation) को कहा है कि ट्रेनी डॉक्टर के बारे में सोशल मीडिया पर की जा रही घिनौनी पोस्ट पर तक रिपोर्ट दाखिल करे. इसके लिए हाई कोर्ट ने 18 सितंबर तक वक्त दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने साइबर अपराधों पर कड़ी आपत्ति जताई है.

तस्वीर के साथ की गई घिनौनी टिप्पणियां

दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई. इस पर गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से उपलब्ध कराई गई आपत्तिजनक पोस्ट की प्रतियों में पीड़िता की तस्वीर के साथ ऐसी घिनौनी टिप्पणियां की गई हैं, जो समाज के किसी भी सदस्य को स्वीकार्य नहीं हैं. याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में अनुरोध किया कि CBI को दुर्भाग्यपूर्ण और क्रूर घटना के संबंध में साइबर अपराधों की जांच करने का निर्देश दिया जाए. कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती से पूछा कि क्या वह इस प्रकार की पोस्ट को रोकने का कोई तरीका खोज सकते हैं.

‘याचिकाकर्ता की शिकायतों पर गौर करे CBI’

मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने CBI के कोलकाता के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया कि वह इस तरह के घृणित सोशल मीडिया पोस्ट के मुद्दे के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से व्यक्त की गई शिकायत पर गौर करें. न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की पीठ ने CBI के संयुक्त निदेशक या किसी अन्य सक्षम अधिकारी को 18 सितंबर तक इस संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. आदेश दिए जाने के बाद अशोक कुमार चक्रवर्ती ने Calcutta High Court के सामने कहा कि CBI के पास इस तरह के साइबर अपराधों की जांच करने के लिए कोई अलग शाखा नहीं है.

18 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई

अशोक कुमार चक्रवर्ती ने अनुरोध किया कि पश्चिम बंगाल सरकार की साइबर अपराध शाखा को भी एक अलग रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि वह अगली सुनवाई पर अनुरोध पर विचार करेगी. डॉक्टर से बलात्कार-हत्या से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ जनहित याचिका पर फिर से 18 सितंबर को सुनवाई होगी. बता दें कि नौ अगस्त को राज्य सरकार की ओर से संचालित अस्पताल के सेमिनार रूम में ऑन-ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था. इस के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था. उच्च न्यायालय के आदेश पर CBI अगस्त के दूसरे सप्ताह से मामले की जांच कर रही है.

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