Home Top 2 News अब मार्केट में नहीं नजर आएंगे Patanjali के ये 14 प्रोडक्ट्स, नोट कर लें कौन सा सामान फ्रेंचाइजी स्टोर्स से नहीं है लेना

अब मार्केट में नहीं नजर आएंगे Patanjali के ये 14 प्रोडक्ट्स, नोट कर लें कौन सा सामान फ्रेंचाइजी स्टोर्स से नहीं है लेना

by Divyansh Sharma
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अब मार्केट में नहीं नजर आएंगे Patanjali के ये 14 प्रोडक्ट्स

Ban On Patanjali Products: कंपनी ने जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि उसने पतंजलि आयुर्वेद की 5606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स को इन सभी प्रोडक्ट्स को वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं.

09 July, 2024

मुश्किलों में घिरी बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट को बड़ी जानकारी दी है. पतंजलि आयुर्वेद की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिन 14 उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे उन सभी उत्पादों की बिक्री रोक दी गई है. साथ ही कंपनी ने जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि उसने पतंजलि आयुर्वेद की 5606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स को इन सभी उत्पादों को वापस लेने के निर्देश भी जारी किए हैं.

उत्तराखंड सरकार ने लिया था फैसला

दरअसल, अप्रैल में उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था. लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित कर दिए थे. इसके बाद 9 जुलाई को पतंजलि आयुर्वेद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक के साथ-साथ मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन 14 उत्पादों के किसी भी रूप में विज्ञापनों को वापस लेने के निर्देश भी दिए गए हैं.

इन उत्पादों की बिक्री पर रोक

  • श्वासारि गोल्ड
  • श्वासारि वटी
  • दिव्य ब्रोंकोम
  • श्वासारि प्रवाही
  • श्वासारि अवलेह
  • मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर
  • लिपिडोम
  • बीपी ग्रिट
  • मधुग्रिट
  • मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर
  • लिवामृत एडवांस
  • लिवोग्रिट
  • आईग्रिट गोल्ड
  • पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप

30 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसमें कंपनी को यह बताना होगा कि क्या सोशल मीडिया को-ऑर्डिनेटर्स ने विज्ञापनों को हटाने के लिए कंपनी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और क्या इन 14 उत्पादों के विज्ञापन पूरी तरह से वापस ले लिए गए हैं या नहीं? पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की है.

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