Home Latest News & Updates पंजाब के किसान नेता डल्लेवाल की चिकित्सा सहायता पर SC सख्त, भगवंत सिंह मान सरकार को भेजा नोटिस

पंजाब के किसान नेता डल्लेवाल की चिकित्सा सहायता पर SC सख्त, भगवंत सिंह मान सरकार को भेजा नोटिस

by Sachin Kumar 27 December 2024, 1:06 PM IST (Updated 11 January 2025, 1:56 PM IST)
27 December 2024, 1:06 PM IST (Updated 11 January 2025, 1:56 PM IST)
SC medical assistance farmer leader Dallewal notice Punjab government

Farmer’s Protest : पंजाब में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. साथ ही शनिवार तक चिकित्सा रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है.

Farmer’s Protest : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत को लेकर चिंता व्यक्त की और पंजाब को सरकार को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द किसान नेता की चिकित्सा सहायता के लिए उचित कदम उठाए. वहीं, कोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. इसके अलावा SC ने पंजाब सरकार से इस मामले में चिकित्सा रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

एक व्यक्ति की जान को गंभीरता लेना होगा

शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाश पीठ ने किसान नेता डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता के मामले में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर मुख्य सचिव के खिलाफ पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया. पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कहीं कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो उससे आपको सख्ती से निपटना होगा. किसी व्यक्ति की जान दांव पर है और इसको अब गंभीरता से लेना होगा. किसान नेता को चिकित्सा सहायता की सख्त जरूरत है और अब ऐसा लग रहा है कि आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं.

MSP पर चाहते हैं कानूनी गारंटी

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को शनिवार तक अनुपालन की एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. इसके बाद कोर्ट एक बार फिर मामले पर सुनवाई करेगा. बता दें कि डल्लेवाल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का पालन नहीं करने पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. इसी बीच कई दिनों से भूखे होने की वजह से तबीयत बिगड़ गई थी जहां कोर्ट ने माना कि पंजाब सरकार उनकी चिकित्सा को लेकर गंभीर नहीं है.

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