Home Latest News & Updates आमिर शोकीन को 5 दिन की पुलिस कस्टडी, नस्लीय टिप्पणी मामले में जांच तेज; अन्य लोगों की पहचान पर फोकस

आमिर शोकीन को 5 दिन की पुलिस कस्टडी, नस्लीय टिप्पणी मामले में जांच तेज; अन्य लोगों की पहचान पर फोकस

by Sachin Kumar 24 October 2026, 2:08 PM IST
24 October 2026, 2:08 PM IST
Delhi Court Amir Shokeen 5 days police custody

Racial Remark Case: दिल्ली पुलिस ने आमिर शोकीन को गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आमिर शोकीन को पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. उसे त्रिपुरा के एक व्यक्ति के खिलाफ कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोपी की कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि उसे अन्य आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अहमदाबाद ले जाना है. इसके अलावा, पुलिस को मामले से जुड़ा एक मोबाइल फोन भी बरामद करना है.

त्रिपुरा के शख्स पर की थी नस्लीय टिप्पणी

सरकारी वकील और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल जज शिल्पी जैन ने आमिर शोकिन को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. आरोपी को एक दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था. शुक्रवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट में आमिर की 6 दिन की पुलिस कस्टडी मांगते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के संबंध में पूछताछ करनी है. इस वीडियो में आरोपी ने त्रिपुरा के रहने वाले पीड़ित का मजाक उड़ा रहा था.

आरोपी के वकील ने किया कस्टडी का विरोध

इसके अलावा, कोर्ट में यह भी बताया है कि वीडियो में दिख रहे अन्य आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उसे अहमदाबाद ले जाना जरूरी है. यह वीडियो अहमदाबाद में किसी दूसरे शख्स ने रिकॉर्ड किया था. इसके बाद आमिर ने इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया था. इसी बीच अधिवक्ता विनीत जैन ने आमिर शोकिन की ओर से पेश होकर कस्टडी रिमांड को विरोध किया.

अहमदाबाद में कोई सटीक पता नहीं

विनीत ने कोर्ट में तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने अहमदाबाद में कोई सटीक पता नहीं दिया है. क्या आरोपी को पूरे जिले में घुमाया जाएगा? हालांकि, वकील की ओर से यह भी कहा गया है कि वीडियो में दिख रहे अन्य लोग किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. यहां तक कि वह तो वीडियो बनाने वाले शख्स की तरफ भी नहीं देख रहे हैं. दूसरी ओर, सरकारी वकील ने इन तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी अहमदाबाद में मौजूद अन्य आरोपियों का सही पता नहीं बता रहा है.

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार थाने में आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट और कानून की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा, इस मामले में त्रिपुरा की स्थानीय पुलिस ने भी FIR दर्ज की है.

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News Source: ANI

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