Delhi Murder: दिल्ली में सोशल मीडिया कमेंट को लेकर एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने हत्याकांड में शामिल चार किशोरों को गिरफ्तार कर लिया है. बुधवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्तर-पश्चिम दिल्ली के पीतमपुरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान एक लड़की की पोस्ट पर सोशल मीडिया कमेंट को लेकर हुए विवाद में 9वीं कक्षा के एक छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में चार नाबालिगों को पकड़ा है.
पीतमपुरा इलाके में हुई वारदात
पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार शाम पीतमपुरा इलाके में हुई, जहां स्थानीय लड़कों के एक समूह ने अरुण और उसके दोस्त आशु पर हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. अधिकारी ने बताया कि अरुण को BSA अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि आशु का अस्पताल में इलाज जारी है. आशु के मुताबिक, यह घटना शाम 7.30 बजे के बाद हुई, जब वे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल थे. उसने बताया कि ट्रैफिक की वजह से वह पीछे रह गया था, तभी कुछ लड़के उसके पास आए और उसकी जांघों पर चाकू घोंप दिया.
9वीं कक्षा का छात्र था मृतक
आशु ने बताया कि उसने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ दी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि हमलावर अरुण पर भी हमला कर रहे थे. उसने कहा कि वहां कम से कम छह लोग थे, लेकिन मैं केवल दो को ही पहचान सका. बयानों के अनुसार, इस लड़ाई की वजह लगभग एक साल पहले एक लड़की की इंस्टाग्राम पोस्ट पर किया गया एक कमेंट था. अरुण के पिता रिक्शा चालक हैं. उन्होंने बताया कि उनका बेटा, जो 9वीं कक्षा का छात्र था, विसर्जन देखने के लिए घर से निकला था. उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में बाद में पता चला. उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को पीतमपुरा रामलीला मैदान के पास चाकू मार दिया गया. वह विसर्जन देखने गया था. हमारा बेटा बेकसूर था.
खून से सना खंजर बरामद
पुलिस ने बताया कि उन्हें FP ब्लॉक इलाके में चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली, जिसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय पूछताछ के जरिए हमलावरों की पहचान की. अधिकारी ने बताया कि इस मामले में चार नाबालिगों को पकड़ा गया है, जो सभी स्थानीय निवासी हैं. पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किया गया खून से सना एक खंजर भी बरामद किया है. अधिकारी ने बताया कि मौर्य एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 109(1) (हत्या का प्रयास) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत FIR दर्ज की गई है.
