Home Latest News & Updates दिल्ली में अब सिर्फ BS-6 डीजल गाड़ियों को मिलेगी एंट्री, 1 नवंबर से नया नियम लागू

दिल्ली में अब सिर्फ BS-6 डीजल गाड़ियों को मिलेगी एंट्री, 1 नवंबर से नया नियम लागू

by Live Times
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Delhi BS-6 Vehicle Entry Rule (1)

Delhi BS-6 Vehicle Entry Rule: दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अब दिल्ली में केवल BS6 कमर्शियल गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी. यह फैसला 1 नवंबर से सख्ती से लागू किया जाएगा.

28 October, 2025

Delhi BS-6 Vehicle Entry Rule: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने घोषणा की है कि अब दिल्ली में केवल BS6 कमर्शियल गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी. यह फैसला 1 नवंबर से सख्ती से लागू किया जाएगा. साथ ही नोटिस में यह भी कहा गया है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) -2 के तहत लगे अन्य प्रतिबंध भी लागू रहेंगे.

इन वाहनों पर दिल्ली सरकार ने लगाया बैन

दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में केवल एस-6 वाणिज्यिक वाहनों को एंट्री देने का ऐलान किया है. इसके अलावा बीएस-5 और बीएस-4 समेत सभी कमर्शियल गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह फैसला गंभीर प्रदूषण को कम करने के उद्धेश्य से लिया गया है. सरकार ने ऐलान किया है कि बीएस-6 उत्सर्जन मानक पर खरे नहीं उतरते, उन्हें एक नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर के अंदर आने नहीं दिया जाएगा. यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा और नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी होगी. बता दें, प्रदूषण को देखते हुए 17 अक्तूबर को हुई बैठक में CAQM के निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया.

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क्या है BS-VI इंजन टेक्नोलॉजी ?

बीएस-6 इंजन टेक्नोलॉजी भारत में लागू एक उत्सर्जन मानक है. बीएस-6 इंजन वाली गाड़ियां बीएस-5 और बीएस-4 इंजन वाली गाड़ियों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाते हैं. बीएस-6 इंजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), पार्टुकलेट मैटर(PM) और कार्बन मनोऑक्साइड (CO) जैसे हानिकारक प्रदूषक कम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं. यह इंजन पुरानी टेक्नोलॉजी वाले इंजनों से काफी अच्छे माने जाते हैं. गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए अन्य इंजन वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है.

इन गाड़ियों को मिली राहत

दिल्ली सरकार ने बीएस-6 गाड़ियों के अलावा कुछ अन्य गाड़ियों को भी दिल्ली में एंट्री की इजाजत दी है. इनमें सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं. इसके अलावा अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो आपको इस नियम से राहत मिलेगी.

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