Municipal Corporation Elections: हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों सहित अन्य नगर निकायों और पंचायती राज संस्थानों के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है.
Municipal Corporation Elections: हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों सहित अन्य नगर निकायों और पंचायती राज संस्थानों के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है. राज्य चुनाव आयुक्त देविंदर सिंह कल्याण ने बताया कि इन क्षेत्रों में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना की जाएगी. इस घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. चुनाव के माध्यम से तीन नगर निगमों के महापौरों, रेवाड़ी नगर परिषद के अध्यक्ष और सांपला, धारूहेड़ा व उकलाना नगर समितियों के अध्यक्षों व पार्षदों का चयन किया जाएगा. इसके अतिरिक्त टोहाना, झज्जर, राजौंद, तरावड़ी, कनीना और साढौरा की नगर परिषदों/समितियों में छह रिक्त वार्ड सदस्य सीटों के लिए उपचुनाव होंगे.
पंचकुला और सोनीपत नगर निगम अनारक्षित
पंचायती राज संस्थानों के तहत हिसार में मंडी आदमपुर व जवाहर नगर और कैथल में गोविंदपुरा और पोलाद की ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे. पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों सहित 528 रिक्त पदों के लिए उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे. राज्य में 13 अप्रैल से आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव वाले क्षेत्रों में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. नगर निगम चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच होने की उम्मीद है. वर्तमान में, चुनाव में जाने वाले सभी तीन नगर निगमों में मेयर पद पर भाजपा का कब्जा है. पंचकुला और सोनीपत में मेयर के पद अनारक्षित हैं. अंबाला में यह पिछड़ा वर्ग (बी) श्रेणी की महिला के लिए आरक्षित है.
21 से 25 अप्रैल तक नामांकन
पिछले साल भाजपा ने निगमों के निकाय चुनावों में 10 मेयर सीटों में से नौ पर जीत हासिल की थी. चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर 15 अप्रैल को नामांकन के लिए नोटिस जारी करेंगे. उम्मीदवार 21 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 के बीच सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. नामांकन की जांच 27 अप्रैल को होगी और उम्मीदवार 28 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, जिसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे. सभी पदों के लिए मतदान 10 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. नगर निकायों के लिए वोटों की गिनती 13 मई को सुबह 8 बजे निर्धारित केंद्रों पर शुरू होगी, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए गिनती मतदान के तुरंत बाद या यदि आवश्यक हो तो 12 मई को होगी.
उम्मीदवारों की योग्यता तय
आयोग ने कहा कि नगर निगमों में महापौर ,नगर परिषदों और नगरपालिका समितियों में अध्यक्ष पद के लिए सामान्य और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जबकि महिला और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. पंचायती राज संस्थाओं के लिए पंच, सरपंच और सदस्य पदों के लिए उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जबकि महिलाओं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. विशेष रूप से पंच (ग्राम पंचायत सदस्य) या नगरपालिका परिषद या समिति के सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है. खर्च सीमा भी निर्धारित की गई है. नगर निगम महापौरों के लिए अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये और सदस्यों के लिए 7.50 लाख रुपये है. पंचायती राज संस्थानों में सीमा सरपंच के लिए 2 लाख रुपये और जिला परिषद सदस्यों के लिए 6 लाख रुपये है.
EVM से चुनी जाएगी छोटी सरकार
मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, जिसमें महापौरों/अध्यक्षों के लिए गुलाबी मतपत्र इकाइयां और सदस्यों के लिए सफेद मतपत्र इकाइयां होंगी, जिनमें उम्मीदवारों की तस्वीरें होंगी. मतदाताओं के पास नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प भी होगा. आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करने और वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है. मतदाताओं से बिना किसी भेदभाव के बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया गया है. मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान से कम से कम तीन दिन पहले जिला प्रशासन द्वारा मतदाता पर्चियां घर-घर पहुंचाई जाएंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का सुचारु रूप से प्रयोग करने के लिए अपने मतदान केंद्र और बूथ के बारे में स्पष्ट जानकारी हो.
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News Source: PTI
