05 January 2024
अदालत ने राज्यसभा के लिए पुन: नामांकन के फॉर्म पर साइन की दी मंज़ूरी
दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी घोटाले में जेल में बंद आप नेता संजय सिंह को राहत दे दी है। अब संजय सिंह राज्यसभा के लिए पुन: नामांकन के फॉर्म और दस्तावेजों पर साइन कर सकते हैं। इसके लिए अदालत ने अपनी मंजूरी दे दी है।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने संजय सिंह की तरफ से दायर की गई एप्लिकेशन पर आदेश पारित करते हुए इस पर अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें नामांकन दाखिल करने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए अपने वकील से आधे घंटे की मुलाकात की भी इजाजत दी है।
कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि अगर आरोपी के वकील 6 जनवरी, 2024 को जेल अधिकारियों के सामने डाक्यूमेंट पेश करते है, तो ये जेल अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी कि उन्हे दस्तावेजों पर साइन करने की इजाजत दें।
आपको बता दें कि संजय सिंह ने अदालत में एक एप्लिकेशन दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि राज्यसभा के सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म होने जा रहा है, और इसके लिए नामांकन पत्र 9 जनवरी तक जमा किए जाने हैं। लिहाजा तिहाड़ जेल अधीक्षक को सिंह को दस्तावेजों पर साइन करने की इजाज़त देने के निर्देश दिए जाए।
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