Home अपराध उमर खालिद को SC से फिलहाल राहत नहीं जमानत याचिका स्थगित

उमर खालिद को SC से फिलहाल राहत नहीं जमानत याचिका स्थगित

by Live Times
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जमानत याचिका 24 जनवरी तक स्थगित

उच्चतम न्यायालय ने JNU पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। बता दे फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के आरोप में UAPA के तहत मामले में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिफ्तार किया था।

दरअसल उमर खालिद का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया था कि मैं संविधान पीठ में व्यस्त हूं जिसके चलते मुझे  एक सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही सिब्बल ने कहा कि सॉलिसिटर एस. वी. राजू भी उपलब्ध नहीं हैं इस अनुरोध को  जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और जमानत याचिका 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

खालिद की याचिका उनकी जमानत याचिका खारिज करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 18 अक्टूबर, 2022 के आदेश को चुनौती देती है। उच्च न्यायालय ने खालिद की जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि उमर खालिद बाकी कथित आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में थे और उनके खिलाफ आरोप पहली दृष्टि में सही नजर ता है।

यह भी पढ़ें: क्राइम समाचार, Crime Latest News In Hindi, अपराध की ताज़ा ख़बरें

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