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विदेश में रह रहे 30 लाख ब्रिटिश नागरिकों को मिला वोट का अधिकार

by Farha Siddiqui
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30 lakh British citizens right to vote

16 January 2024  

ऑनलाइन वोटिंग के लिए करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

विदेश में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए अच्छी खबर सामने आ आई है। अब उनके पास भी वोट करने का अधिकार होगा। विदेश में रह रहे भारतीय समेत 30 लाख से भी ज्यादा ब्रिटिश नागरिकों को वोट देने का अधिकार वापस मिल गया है। दरअसल, चुनाव अधिनियम 2022 लागू किया गया है। जिसके बाद अब सभी को वोट देने का अधिकार होगा। साल 1928 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलने के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है।

15 साल की मनमानी सीमा को भी किया गया रद्द

इसके साथ ही मतदान अधिकार पर 15 साल की मनमानी सीमा को भी रद्द कर दिया गया है। इसे 16 जनवरी से ही लागू कर दिया गया है। अब ब्रिटिश नागरिक कही भी रहे, वो ऑनलाइन मतदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि वो कितने वक्त से अपने देश से दूर, दूसरे देश में रह रहा हैं। पंजीकरण कराने पर उनका नाम तीन साल के लिए मतदाता लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसके बाद मतदाता डाक या प्रॉक्सी वोट के लिए भी आवेदन दे सकते हैं।

जानें ब्रिटिश मंत्री ने क्या कहा

ब्रिटिश मंत्री माइकल गोव ने इस मामले में कहा, कि अब दुनियाभर के लाखों ब्रिटिश नागरिक भविष्य में जो भी चुनाव होंगे, उसमें वोटिंग कर सकेंगे। इसके साथ ही अपने देश के शासन में अपनी राय भी रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव ने दिखा दिया है, कि हमारी पार्टी सबके लिए सोचती है। लोकतंत्र का हित चाहने वाला है, और हम हर व्यक्ति के वोट देने के अधिकार की रक्षा करते हैं। किसी से भी उनका अधिकार नहीं छीनते हैं।

यह भी पढ़ें: विश्व राजनीति और समाचार, ग्लोबल न्यूज़, दुनिया की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें

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