Home Latest News & Updates सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका! अब अमेरिका में मिलती रहेगी प्रवासी लोगों के बच्चों को नागरिकता

सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका! अब अमेरिका में मिलती रहेगी प्रवासी लोगों के बच्चों को नागरिकता

by Sachin Kumar 1 July 2026, 11:48 AM IST
1 July 2026, 11:48 AM IST
Indian-American US SC ruling birthright citizenship

Supreme Court : संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय-अमेरिकियों और सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया, जो जन्म के अधिकार पर मिलने वाली नागरिकता को सीमित करता था. कोर्ट ने इस बात को बरकरार रखा है कि अमेरिकी धरती पर पैदा होने वाले सभी बच्चे अमेरिकी नागरिक होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ट्रंप की उस कोशिश पर पानी फेर दिया है, जिसमें वह 150 साल पुरानी नीति को खत्म करना चाहते थे. डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश का मकसद यह था कि बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों और अस्थायी विदेशी निवासियों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता न मिले.

अमेरिका में कौन-कौन शामिल?

नागरिक संगठन इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट के कार्यकारी निदेशक चिंतन पटेल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि अमेरिका में कौन-कौन शामिल है. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप के कार्यकारी आदेश से सबसे ज्यादा खतरा भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रवासी लोगों को था. अमेरिका में वह लोग हैं जो लंबे समय से वीजा बैकलॉग और इमिग्रेशन की अनिश्चित समय-सीमाओं से जूझ रहे हैं. यहां पर ज्यादातर माता-पिता के स्थायी रूप से बसने से पहले ही बच्चे पैदा हो जाते हैं और अब कोर्ट ने उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया है.

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साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच का 5-4 से दिया गया फैसला उन लोगों की रक्षा करता है जिन्होंने यहां पर अपना जीवन बनाया है. ऐसे समय में जब अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ की तैयारी कर रहा है, यह फैसला हमारे राष्ट्र के सिद्धांतों की कदर करता है जो प्रवासियों की वजह से मजबूत हुआ है.

जानें क्या बोले चीफ जस्टिस?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के CJI जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि नागरिकता तब और अब अधिकारों को पाने का अधिकार देती है. हमारे देश में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार देता है. साथ ही 14वें संशोधन करने वालों ने देश से यह वादा किया था कि इस देश में स्वतंत्र रूप से जन्मे बच्चे हमारे देश की नींव हैं. CJI ने संशोधन पर हुई कांग्रेस में बहस का जिक्र करते हुए कहा कि हम आज भी उस वादे को निभा रहे हैं, जो देश के लोगों से किया गया था. वहीं, अप्रैल में हुई बहस के दौरान कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों तरह के जजों ने इस आदेश की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े किए थे. यह काफी संवेदनशील मामला था और कोर्ट में ट्रंप की मौजूदगी ने इसको काफी महत्वपूर्ण बना दिया था.

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