Home Latest News & Updates NEET-PG 2025: परीक्षा को दो पालियों में कराने की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई को SC तैयार

NEET-PG 2025: परीक्षा को दो पालियों में कराने की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई को SC तैयार

by Sanjay Kumar Srivastava
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Student Petition on NEET-PG Scheduling

पीठ ने कहा कि वह इस सप्ताह मामले को सूचीबद्ध करेगी, यह अत्यंत जरूरी है. पीठ ने राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद से जवाब मांगा है.

New Delhi: नीट-पीजी परीक्षा को दो पालियों में आयोजित करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. पीठ ने सोमवार को अपनी सहमति दे दी. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड पीजी पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी)-2025 15 जून को दो पालियों में आयोजित करेगा. इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इसके परिणाम 15 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे.

एडमिट कार्ड 2 जून को किए जाएंगे जारी

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वकील की दलीलों पर गौर किया और कहा कि याचिका जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी. 23 मई को पीठ ने कहा था कि याचिका अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वकील ने सोमवार को फिर से इस ओर ध्यान दिलाया. वकील ने कहा कि पीठ ने कहा कि वह इस सप्ताह मामले को सूचीबद्ध करेगी, यह अत्यंत जरूरी है. नीट-पीजी परीक्षा के लिए दो जून को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे.

राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद से मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि इस याचिका को एक या दो दिन में सूचीबद्ध किया जाएगा. पीठ ने 5 मई को याचिका पर एनबीई, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जवाब मांगा था. हाल ही में, शीर्ष अदालत ने एनईईटी-पीजी काउंसलिंग में सीट-ब्लॉकिंग को रोकने के लिए कई निर्देश जारी करते हुए एक फैसला सुनाया और परीक्षा के कच्चे अंक, उत्तर कुंजी और सामान्यीकरण फॉर्मूले को प्रकाशित करने का निर्देश दिया.

दो शिफ्टों में अनियमितता की गुंजाइश

दो शिफ्टों में एनईईटी-पीजी परीक्षा आयोजित करने को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि शिफ्टों के बीच कठिनाई के अलग-अलग स्तरों के कारण इसमें अनियमितता की संभावना है. याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत आधार बनाए रखने के लिए एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है. यह याचिका अदिति और अन्य द्वारा दायर की गई है.

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