Home लीगल न्यूज़ आपराधिक मामले में बरी होने के बाद आरोपी के भूल जाने के अधिकार की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

आपराधिक मामले में बरी होने के बाद आरोपी के भूल जाने के अधिकार की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

by Live Times 24 July 2024, 3:49 PM IST (Updated 4 September 2025, 3:03 PM IST)
24 July 2024, 3:49 PM IST (Updated 4 September 2025, 3:03 PM IST)
आपराधिक मामले में बरी होने के बाद आरोपी के भूल जाने के अधिकार की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बरी करने वाले फैसले को कानूनी पोर्टल के वेबसाइट से हटाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है.

24 July, 2024

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐसे आरोपी के भूल जाने के अधिकार से संबंधित मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताई, जो सार्वजनिक डोमेन से नामों वाले फैसलों को हटाने की मांग करता है. मद्रास हाई कोर्ट ने एक कानूनी पोर्टल को दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बरी करने वाले फैसले को वेबसाइट से हटाने का निर्देश दिया था. अब चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी है.

इंडिया कानून पोर्टल की अपील पर हो रही थी सुनवाई

इंडिया कानून पोर्टल की अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट का फैसला सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है. पीठ ने इस तरह के आदेश देने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि मद्रास हाई कोर्ट कानूनी पोर्टल को फैसला हटाने का निर्देश कैसे दे सकता है? एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद यह सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है.

क्या है भूल जाने का अधिकार

भूल जाने का अधिकार वह अवधारणा है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को किसी संगठन या सेवा प्रदाता की ओर से सुरक्षित रखा जाता है. इसे व्यक्ति के अनुरोध पर मिटा दिया जाना चाहिए. यह सामान्य डेटा सुरक्षा विनियमन (GDPR) के तहत दिया गया एक कानूनी अधिकार है. जो यूरोपीय संघ (EU) में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है. हालांकि, भूल जाने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है.

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