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Delhi HC: ससुर की स्वयं अर्जित संपत्ति से नहीं, केवल पैतृक संपत्ति से बनता है बहू का अधिकार

by Sanjay Kumar Srivastava
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Delhi High Court Judgement: न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि बहू के भरण-पोषण का दायित्व केवल ससुर के पैतृक संपत्ति से ही है.

Delhi High Court Judgement: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि विधवा महिला के ससुर की मृत्यु के बाद वह वैवाहिक परिवार की सहदायिक या पैतृक संपत्ति से प्राप्त संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है. न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि भले ही ससुर के पास अलग से या स्वयं अर्जित महत्वपूर्ण संपत्ति हो, लेकिन बहू के भरण-पोषण का दायित्व केवल सहदायिक संपत्ति (पैतृक संपत्ति) से ही उत्पन्न होता है, जो बाद में उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का एक हिस्सा बन जाएगी. यह फैसला इस सवाल पर आया कि क्या ऐसी बहू अपने दिवंगत ससुर की सहदायिक संपत्ति से प्राप्त संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है.

HAMA धारा 19 की हाईकोर्ट ने की व्याख्या

अदालत ने कहा कि एक विधवा बहू को अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा करने का वैधानिक अधिकार हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) से मिलता है, जिससे उसके पति की मृत्यु की स्थिति में उसके भरण-पोषण का प्रावधान करने के दायित्व के रूप में उसके कानूनी दायित्व को मान्यता मिलती है. अदालत ने कहा कि प्रावधान ससुर के दायित्व को केवल उसकी पैतृक संपत्ति की सीमा तक ही सीमित करता है. पीठ ने कहा कि यदि स्व-अर्जित संपत्ति या कोई अन्य संपत्ति सहदायिक संपत्ति के रूप में योग्य नहीं है, तो विधवा बहू के पास कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं होगा. अदालत ने अधिनियम की धारा 21(vii) का हवाला देते हुए कहा कि प्रावधान यह प्रदान करता है कि एक विधवा अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है.

HAMA मूलतः सामाजिक कल्याण कानून

पीठ ने कहा कि प्रावधानों का खंड 7(i) भरण-पोषण के उद्देश्य के लिए ‘आश्रितों’ शब्द के दायरे को परिभाषित करता है और यह प्रदान करता है कि ‘आश्रितों का अर्थ मृतक के पुत्र की विधवा है, बशर्ते और उस सीमा तक कि वह अपने पति की संपत्ति से, या अपने बेटे या बेटी या उनकी संपत्ति से, या अपने ससुर की संपत्ति से भी भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो. उच्च न्यायालय एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें बहू की भरण-पोषण की याचिका को गैर-भरण-पोषणीय पाया गया था. महिला मार्च 2023 में अपने पति की मृत्यु के बाद विधवा हो गई, जबकि उसके ससुर का अपने बेटे से पहले ही निधन हो गया था, उनका निधन दिसंबर 2021 में हो गया था. उच्च न्यायालय ने कहा कि HAMA मूलतः एक सामाजिक कल्याण कानून है, जिसे हिंदू धर्म के पारंपरिक मानदंडों को लागू करने के इरादे से बनाया गया है. पीठ ने कहा कि एचएएमए जैसे कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते समय अदालत से एक व्यावहारिक और समग्र दृष्टिकोण अपनाने की उम्मीद की जाती है, जो प्राचीन कानून निर्माताओं द्वारा प्रदान किए गए उद्देश्यों, तर्क, सिद्धांतों और इरादों के साथ सहज रूप से संरेखित हो.

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