Home Latest News & Updates चर्चित आदित्य सिंह हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला: सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष को भेजा जेल, 14 को उम्रकैद

चर्चित आदित्य सिंह हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला: सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष को भेजा जेल, 14 को उम्रकैद

by Sanjay Kumar Srivastava 19 August 2026, 4:50 PM IST (Updated 20 August 2026, 10:58 AM IST)
19 August 2026, 4:50 PM IST (Updated 20 August 2026, 10:58 AM IST)
चर्चित आदित्य सिंह हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला: सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष को भेजा जेल, 14 दोषियों को उम्रकैद

UP Murder: रायबरेली में हुए चर्चित मर्डर केस में 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सजा पाए लोगों में समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष भी है. अभियोजन पक्ष के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि रायबरेली की एक ज़िला अदालत ने 2019 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष रहे एक नेता समेत 14 लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है, जबकि सबूतों की कमी के कारण दो अन्य लोगों को बरी कर दिया है. अभियोजन अधिकारी ने बताया कि ज़िला जज अमित पाल सिंह ने 14 दोषियों पर 35-35 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सभी को जेल भेज दिया गया है.

गढ़ी खास के पास मिला था शव

अभियोजन पक्ष के अनुसार, महाराजगंज के सिकंदरपुर निवासी आदित्य सिंह 9 अक्टूबर, 2019 को अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे एक ढाबे पर गए थे. अगली सुबह गढ़ी खास के पास उनका शव मिला. पुलिस ने ढाबा मालिक, उसके बेटे और कई अन्य लोगों पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था. जांच के बाद, पुलिस ने 16 लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें ढाबा मालिक सुरेश यादव, उसका बेटा अंकित यादव, पूर्व SP ज़िला अध्यक्ष और 2022 विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार आरपी यादव, हर्षित वर्मा, रमेश यादव, अतुल तिवारी, गया बख्श सिंह, मनु बारी, जयचंद उर्फ ​​झुरहा, राम सुमेर उर्फ ​​सुमेर, लवकुश, विनोद, सचिन सोनी, सौरभ शर्मा, रामकृष्ण यादव और अभितेज प्रताप सिंह शामिल थे.

16 आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट

आरोपियों पर हत्या, मारपीट और आपराधिक साज़िश रचने समेत कई अपराधों के आरोप लगाए गए थे. मुकदमे की सुनवाई ज़िला जज की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को ज़मानत पर रिहा कर दिया था. मंगलवार को अदालत ने रामकृष्ण यादव और अभितेज प्रताप सिंह को बरी कर दिया, जबकि बाकी 14 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई. सरकारी वकील (क्रिमिनल) विवेक सिंह राठौर ने बताया कि यह मामला आदित्य उर्फ़ रवि की हत्या से जुड़ा है, जिसकी कथित तौर पर एक भोजनालय के मालिक और उसके कर्मचारियों ने हत्या कर दी थी. उन्होंने बताया कि प्रदीप सिंह ने FIR दर्ज कराई थी और बाद में 16 आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की गई थी. राठौर ने कहा कि अदालत ने 14 आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है और दो को बरी कर दिया है. अदालत के आदेश की समीक्षा करने के बाद हम अपील दायर करने पर विचार करेंगे.

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News Source: PTI

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