Colonel Qureshi Case : कर्नल कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई. इसी बीच मंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपनी FIR रद्द करने के लिए दरवाजा खटखटाया है.
Colonel Qureshi Case : कर्नल सोफिया कुरैशी में अभद्र टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह (Vijay Shah) का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अब मामले में शुक्रवार ( 16 मई, 2025) को याचिका पर सुनवाई की जाएगी. इसी बीच मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई (CJI B R Gavai) और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih) की पीठ के सामने तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया है और इसी कड़ी में बेंच ने मंत्री शाह के वकील से पूछा कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं और आप सरकार में एक जिम्मेदार पद पर हैं. आपको बताते चलें कि कोर्ट में वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता FIR रोक लगाने की मांग कर रहा है.
हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
इस मामले में पीठ ने कहा कि याचिका पर शुक्रवार सुनवाई करेगी. विजय शाह उस वक्त सुर्खियों में आ गई थी जब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्हें कर्नल कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया था. कर्नल कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ सशस्त्र बलों का एक प्रमुख चेहरा थे. बता दें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और गटर की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए शाह को फटकार लगाई थी. इसी बीच मंत्री के खिलाफ पुलिस को दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा आदेश दिया था.
विभिन्न धाराओं में केस हुए दर्ज
इसी बीच लोगों की तरफ से निंदा होने के बाद मध्य प्रदेश के आदिवासी मामलों के मंत्री ने कहा कि अगर कहा कि अगर किसी को उनके बयान से ठेस पहुंची है तो वह दस बार माफी मांगने को तैयार है. उन्होंने कहा कि कर्नल कुरैशी को अपनी बहन से भी अधिक सम्मान करते हैं. मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 196(1) (B) और 197 (1)(C) के तहत FIR दर्ज की गई है. केस दर्ज होने के बाद मंत्री ने एक और वीडियो जारी करके माफी मांगी है और सोफिया कुरैशी को अपनी बहन बताया है. उन्होंने कहा कि मैंने जो हाल ही में बयान दिया है उससे अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उनसे दिल से माफी मांगता हूं.
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