Home Top News अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट से तीनों आरोपी दोषी करार, तीनों को कठोर उम्रकैद की सजा

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट से तीनों आरोपी दोषी करार, तीनों को कठोर उम्रकैद की सजा

by Rishi
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Ankita Bhandari Murder Case: कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है. सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए करीब 2 साल बाद इस मामले में अब तीनों आरोपियों कठोर उम्रकैद की सजा दी गई है.

Ankita Bhandari Murder Case: साल 2022 में उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया था. पौड़ी जिले की रहने वाली 19 साल अंकिता भंडारी की पहली ही जॉब पर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसका शव एक नहर में तैरता हुआ मिला था. अंकिता होटल से 22 सितंबर 2022 को लापता हुई थी, और 24 दिसंबर को अंकिता का शव मिला था. पुलिस ने इस मामले में 21 सितंबर 2022 को होटल के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरव भास्कर और डिप्टी मैनेजर अंकित गुप्ता को अरेस्ट किया था.

दो साल बाद आखिरकार मिलने वाला है न्याय

इस मामले में कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है. सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए करीब 2 साल बाद इस मामले में अब तीनों आरोपियों को सजा भी मिलने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 पन्नों की चार्जशीट एसआईटी ने इस मामले में दाखिल की है. इसमें 97 गवाहों के बयान भी शामिल थे, मार्च 2023 में इस मामले पर कोटद्वार जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई की और दो साल बाद इस पर फैसला आ गया है.

क्या है पूरा मामला?

जांच में सामने आया कि अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले एक “वीआईपी” मेहमान को “एक्स्ट्रा सर्विस” देने का दबाव डाला गया था. अंकिता के इनकार करने पर विवाद हुआ, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई. पुलकित आर्य पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना), 354A (छेड़छाड़), और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगे. सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर भी हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप तय किए गए.

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