आरोपी सहदेव सिंह गोहिल, (28) को एक पाकिस्तानी एजेंट अदिति भारद्वाज ने क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल, भारतीय नौसेना के निर्माणाधीन और साथ ही मौजूदा प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए लालच दिया था.
Ahmedabad: गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने सीमावर्ती जिले कच्छ में तैनात एक संविदा स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक पाकिस्तानी जासूस के साथ सैन्य प्रतिष्ठानों की संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. एटीएस ने शनिवार को बताया कि आरोपी सहदेव सिंह गोहिल, (28) को एक पाकिस्तानी एजेंट अदिति भारद्वाज ने क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल, भारतीय नौसेना के निर्माणाधीन और साथ ही मौजूदा प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए लालच दिया था.
पाकिस्तानी जासूस ने पैसे का दिया लालच, मांगी गोपनीय जानकारी
पुलिस अधीक्षक (एटीएस) सिद्धार्थ कोरुकोंडा ने कहा कि जून 2023 से कच्छ के लखपत तालुका निवासी गोहिल ने पैसे के लिए पाकिस्तानी जासूस के साथ व्हाट्सएप के जरिए कच्छ जिले में विभिन्न बीएसएफ और नौसेना प्रतिष्ठानों की तस्वीरें और वीडियो साझा किए थे. पाकिस्तानी एजेंट ने सबसे पहले जून 2023 में लखपत के माता नो मध गांव में एक सरकारी केंद्र में संविदा स्वास्थ्य कार्यकर्ता गोहिल से उसके व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क किया और उससे दोस्ती की. एसपी ने कहा कि उसका विश्वास जीतने के बाद एजेंट ने बीएसएफ, भारतीय नौसेना कार्यालयों और उसके गांव के आसपास चल रहे निर्माण कार्यों की तस्वीरें और वीडियो मांगे.
पाक के नंबर से जुड़ा था आरोपी का व्हाट्सएप
गोहिल ने मांगी गई गोपनीय जानकारियां व्हाट्सएप के जरिए साझा की. उन्होंने कहा कि गोहिल जानता था कि अदिति भारद्वाज एक पाकिस्तानी जासूस है, बावजूद इसके गोहिल उसके साथ देश की संवेदनशील जानकारियां साझा करता था. जनवरी 2025 में गोहिल ने एक सिम कार्ड हासिल करने के लिए अपने आधार (विशिष्ट पहचान संख्या) का इस्तेमाल किया और ओटीपी पाकिस्तानी एजेंट के साथ साझा किया, जिससे वह पड़ोसी देश से उस नंबर से जुड़े व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सके.
सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना के तहत प्राथमिकी दर्ज
कोरुकोंडा ने कहा कि एक सूचना के आधार पर उसे कुछ दिन पहले पूछताछ के लिए एटीएस कार्यालय लाया गया था. उसके फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था. अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद एटीएस ने गोहिल को गिरफ्तार कर लिया. गोहिल तथा पाकिस्तानी एजेंट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 (आपराधिक साजिश) और 148 (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
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