Home Latest News & Updates कल बढ़ सकती हैं राहुल गांधी की मुश्किलें! मानहानि मामले में कोर्ट सुनाएगा फैसला; जानें क्या था मामला

कल बढ़ सकती हैं राहुल गांधी की मुश्किलें! मानहानि मामले में कोर्ट सुनाएगा फैसला; जानें क्या था मामला

by Sachin Kumar 25 October 2026, 5:13 PM IST
25 October 2026, 5:13 PM IST
Rahul Gandhi defamation case MP-MLA court verdict

Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें सोमवार को बढ़ सकती हैं. सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत कांग्रेस नेता के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में फैसला सुनाएगी. फैसले के दिन राहुल गांधी के अदालत में मौजूद रहने की संभावना है. यह मामला साल 2018 का है, जब राहुल गांधी ने एक सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद बीजेपी के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

शाह पर हत्यारा होने के लगाया था आरोप

विजय मिश्रा ने कहा कि जब यह घटना हुई, तब मैं बीजेपी का उपाध्यक्ष था. बेंगलुरु में राहुल गांधी ने अमित शाह पर हत्यारा होने का आरोप लगाया था. साथ ही जब मैंने ये बयान सुना तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं 33 सालों से पार्टी का कार्यकर्ता हूं. मैं अपने वकील के जरिए इस मामले में शिकायत दर्ज कराई और यह प्रक्रिया लगभग पांच सालों तक चली. अब मामले में फैसला आने वाला है. दूसरी ओर विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है.

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2018 का है यह पूरा मामला

संतोष कुमार पांडे ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान उन्होंने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की MP/MLA अदालत में यह मामला दर्ज किया गया था. इसी मामले में सुल्तानपुर की MP/MLA अदालत के जज योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता को 26 अक्टूबर को तलब किया है.

टीवी समाचार से मिली जानकारी

उन्होंने आगे कहा कि जब सोशल मीडिया और टीवी समाचार चैनलों के जरिए यह जानकारी सामने आई. बीजेपी के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत के सिलसिले में तीन गवाहों के बयान लिए गए. अगर उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो उन्हें इस पूरे मामले में अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है. बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने मिश्रा की इस अर्जी को खारिज कर दिया था. वहीं, सेशन कोर्ट ने भी इस आदेश के खिलाफ उनकी रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया.

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News Source: ANI

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