Gujarat News : गुजरात में आप के विधायकों को हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप लगाया गया है कि देदियापदा तालुका पंचायत अध्यक्ष संजय वसावा ने विरोध किया तो विधायक ने कथित तौर पर हमला कर दिया.
Gujarat News : गुजरात में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक चैतर वसावा (Chaiter Vasava) को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी मर्डर के प्रयास में लगे आरोप पर की गई है. वसावा पर नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में एक तालुका पंचायत पदाधिकारी पर कथित तौर पर हमला करने के बाद हत्या का आरोप लगाया है. इसके अलावा डेडियापाड़ा पुलिस थाने में दर्ज FIR के मुताबिक, बैठक के दौरान वसावा स्थानीय स्तर की समन्वय समिति ‘आपनो तालुको वाइब्रेंट तालुको’ (ATVT) के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अपने नामित व्यक्ति पर विचार नहीं किए जाने पर भड़क गए.
घटनास्थल से भागने में सफल रहा शिकायतकर्ता
समिति में बहस होने के बाद वसावा ने कथित तौर पर सागबारा तालुका पंचायत की एक महिला अध्यक्ष को गाली देना शुरू कर दिया. इसके बाद बैठक में शामिल देदियापदा तालुका पंचायत अध्यक्ष संजय वसावा ने विरोध किया तो विधायक ने कथित तौर पर हमला कर दिया. तालुका पंचायत के अध्यक्ष के सिर में गंभीर से चोट आ गई. वहीं, FIR में शिकायतकर्ता ने बताया कि गिलास के हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर मौजूदा पुलिसकर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया. हालांकि, जैसे ही शीशा टूटा तो विधायक ने शीशे के टुकड़े उठाए और संजय वसावा की ओर बढ़ें, जहां पर उन्हें मारने की धमकी दी. हालांकि, किसी तरह से शिकायतकर्ता भागने में सफल हो गया.
कई धाराओं में हुआ मामला दर्ज
दूसरी तरफ AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि विधायक को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि विसावदर में आम आदमी पार्टी से हारने के बाद BJP काफी गुस्सा में थी. उन्होंने हाल ही में हुए उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने जीत हासिल की थी. अरविंद केजरीवाल ने एक्स की एक पोस्ट में आरोप लगाया कि गुजरात में BJP ने AAP विधायक चैतर वसाव को गिरफ्तार करवाया है. AAP से हारने के बाद से BJP काफी बौखलाई हुई है. बता दें कि डेडियापाड़ा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 79 (शब्दों, इशारों से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351 (3) (आपराधिक धमकी), 352 (जानबूझकर अपमान करना) और 324 (3) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई.
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