Home Latest News & Updates GST Changes: 22 सितंबर के बाद से इन सामानों की कीमत में आएगी गिरावट, 0% GST का मिलेगा तोहफा

GST Changes: 22 सितंबर के बाद से इन सामानों की कीमत में आएगी गिरावट, 0% GST का मिलेगा तोहफा

by Live Times
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GST Changes Implement From 22 September

GST Changes Implement From 22 September : मोदी सरकार की ओर से दिया गया GST का तोहफा 22 सितंबर से लागू होने वाला है. यह नियम लागू होने के बाद खाने-पीने से लेकर कई रोजमर्रा की चीजों के दाम घटने वाले हैं.

GST Changes Implement From 22 September : 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने GST में बदलाव को लेकर कई बाते कही थी. इसके बाद से GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने आम जनता को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. इसका असर उनके जेब पर देखने को मिलेगा. सरकार का यह तोहफा आम नागरिकों को 22 सितंबर से मिलने वाला है. ऐसे में खाने-पीने की चाजों के साथ रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी.

GST काउंसिल का बड़ा फैसला

GST काउंसिल की बैठक 3 सितंबर को हुई थी जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं. अब केवल 5 और 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब को रखा गया है जबकि 12 और 28 फीसदी स्लैब को खत्म कर दिया गया है. 12 प्रतिशत के स्लैब में शामिल प्रोडक्ट्स को 5 फीसदी स्लैब में रखा गया है. वहीं, 28 फीसदी वाले ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स को 18% वाले स्‍लैब में रखा गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे और दवाओं को टैक्स से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है. जिन चीजों के दाम में गिरावट आई है उनमें रोटी, पनीर और दूध समेत कई चीजें हैं जिन्हें GST फ्री कर दिया गया है.

कुछ चीजों पर GST रेट हुए शून्य

इनके अलावा कुछ चीजों पर GST रेट को शून्य कर दिया गया है. इसका मतलब है कि 22 सितंबर के बाद से इन चीजों पर GST 0 लगेगा. इसके कारण इनके दाम कम होंगे और यह सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी. तो आइए जानते हैं कि वह कौन से ऐसे सामान हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं.

यह भी पढ़ें: GST Update : GST काउंसिल की बैठक आज से शुरू, कई चीजे हो सकती हैं सस्ती; हो सकते हैं बड़े…

  • पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबलड)  
  • UHT (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर) दूध
  • पिज्जा ब्रेड
  • खाखरा, चपाती या रोटी
  • पराठा, कुल्‍चा और अन्य पारंपर‍िक ब्रेड
  • व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा
  • कुछ जीवन रक्षक दवाएं (33 दवाएं)   
  • मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
  • शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल
  • कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर

दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस में भी हुए बदलाव

केंद्र सरकार के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है. सरकार ने कई दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया है. वहीं हेल्थ-लाइफ पॉलिसी को भी GST के दायरे से बाहर कर दिया है. GST काउंसिल की बैठक में 33 जीवन रक्षक दवाओं GST खत्म कर दी गई है. पहले इन पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता था.

यह भी पढ़ें: आम जनता को दीपावली से पहले सौगात, GST स्लैब घटने से मिली राहत; ये चीजें हुईं सस्ती

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