Home मनोरंजन Shilpa Shetty-Raj Kundra से जुड़े मामले में ED ने HC में दिया जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

Shilpa Shetty-Raj Kundra से जुड़े मामले में ED ने HC में दिया जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

by Divyansh Sharma 10 October 2024, 4:40 PM IST
10 October 2024, 4:40 PM IST
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Money Laundering Case: ED ने शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को जारी बेदखली नोटिस पर कोर्ट में जवाब दिया है.

Money Laundering Case: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को जारी बेदखली नोटिस पर कोर्ट में जवाब दिया है.

ED ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से कहा कि नोटिस पर तब तक ED कार्रवाई नहीं करेगी जब तक कि कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपील कोर्ट की ओर से सुनवाई के बाद फैसला नहीं आ जाता.

कुर्की के आदेश के बाद बेदखली नोटिस

बता दें कि, ED ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ नोटिस जारी किया था. इस नोटिस में ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में मुंबई के जुहू इलाके में स्थित उनके घर और पुणे में स्थित एक फार्महाउस को खाली करने का निर्देश दिया था.

इसके जवाब में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी और इसे मनमाना, अवैध और गैर जरूरी बताया. इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने ED से इस पर जवाब मांगा.

साथ ही पूछा कि कुर्की आदेश पारित होने के बाद बेदखली नोटिस जारी करने की क्या जल्दी थी. कोर्ट ने कहा कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के अभी भी आदेश के खिलाफ अपील करने का कानूनी उपाय है.

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बिटकॉइन धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला

इस पर ED ने कहा कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कुर्की आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं करते और अपील कोर्ट की ओर से मामले पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक बेदखली नोटिस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी. पीठ ने ED के बयान को स्वीकार कर लिया.

बता दें कि यह पूरा मामला बिटकॉइन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए ED ने नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर यहां अपने आवासीय परिसर और पुणे में एक फार्महाउस को खाली करने का निर्देश दिया.

वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को 3 अक्टूबर को ही बेदखली के नोटिस मिले थे. उन्होंने नोटिस को मनमाना और अवैध करार दिया और उन्हें रद्द करने की मांग की.

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