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टैक्स से लेकर टोल और ट्रैवल तक, 1 April से आपकी जेब को लगेगा झटका, बदल जाएंगे ये 10 नियम

by Neha Singh
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Financial Changes From 1 April

Financial Changes From 1 April: 1 अप्रैल से आपकी बजट पर असर पड़ सकता है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी नए फाइनेंशियल ईयर के साथ कई नियमों में बदलाव किए जाएंगे.

30 March, 2026

नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है. हर साल की तरह इस साल भी कई जरूरी नियमों में बदलाव हो रहे हैं. ये बदलाव बैंकिंग, टैक्स, गैस, ट्रैवल और रोजमर्रा के खर्चों से जुड़े हैं और सीधे तौर पर आपकी जेब और बजट पर असर डालेंगे. यहां आसान शब्दों में जानें कि 1 अप्रैल से किन नियमों में बदलाव किया जा रहा है.

नई टैक्स कानून

1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़ा है. 1961 से लागू पुराना इनकम टैक्स एक्ट अब ‘इनकम टैक्स एक्ट, 2025’ से बदल दिया जाएगा. इस नई व्यवस्था के तहत, ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘पिछला साल’ जैसे मुश्किल शब्दों को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह एक ही, आसान शब्द इस्तेमाल होगा ‘टैक्स ईयर’.

12 लाख तक कोई टैक्स नहीं

नई टैक्स व्यवस्था मध्यम वर्ग को काफी राहत देती है. अब अगर आपकी सालाना इनकम ₹12 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ा दिया गया है, जिससे ज्यादा लोगों को फायदा होगा और उनका टैक्स का बोझ भी कम होगा.

टीडीएस फॉर्म में बदलाव

1 अप्रैल से टीडीएस भरना आसान हो जाएगा. फॉर्म 16 और फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 130 और फॉर्म 131 लेंगे. इससे टैक्सपेयर्स को फॉर्म समझने में आसानी होगी.

PAN कार्ड के लिए सख्त नियम

PAN कार्ड बनवाने के नियम भी पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं. अब सिर्फ आधार कार्ड को ही जन्म की तारीख के पक्के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. अब आवेदकों को इसके लिए 10वीं क्लास की मार्कशीट, पासपोर्ट, या कोई दूसरा मान्य दस्तावेज जमा करना होगा.

FASTag नियमों में बदलाव

NHAI ने 1 अप्रैल, 2026 से FASTag सालाना पास की कीमत ₹75 बढ़ाने का फैसला किया है. प्राइवेट कार, जीप और वैन मालिकों को अब ₹3,000 के बजाय ₹3,075 देने होंगे. यह पास एक साल या ज्यादा से ज्यादा 200 ट्रिप के लिए वैलिड है.

LPG गैस और ईंधन की कीमतें

घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में 1 अप्रैल को बदलाव हो सकता है. इसके अलावा, CNG, PNG और ATF की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है. इन उतार-चढ़ावों का असर आपके घर के बजट और ट्रैवल खर्चों- खास तौर पर हवाई किराए पर पड़ सकता है.

ATM से कैश निकालना अब और महंगा होगा

ATM से कैश निकालना अब थोड़ा और महंगा हो सकता है. HDFC जैसे कुछ बैंक अब UPI के जरिए ATM से कैश निकालने को भी ‘फ्री लिमिट’ में गिनेंगे. अगर आप 5 ट्रांजैक्शन की लिमिट पार कर लेते हैं, तो उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा. वहीं, बंधन बैंक में अगर खाते में पैसे कम होने की वजह से कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो ₹25 का जुर्माना लगेगा.

कैश निकालने की लिमिट कम हुई

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने कुछ डेबिट कार्ड पर रोजाना कैश निकालने की लिमिट कम कर दी है. पहले ग्राहक ₹1 लाख तक निकाल सकते थे. अब इस लिमिट को बदलकर ₹50,000 से ₹75,000 के बीच कर दिया गया है.

टिकट कैंसिल करने पर अब कोई रिफंड नहीं

ट्रेन का टिकट कैंसिल करना अब उतना आसान नहीं रहेगा जितना पहले था. अगर आप अपनी तय यात्रा से 8 घंटे से भी कम समय पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा. पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी. 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर सिर्फ 50% रिफंड मिलेगा. वहीं 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% की कटौती होगी. 72 घंटे से ज्यादा पहले कैंसिल करने पर तय कैंसलेशन चार्ज काट लिया जाएगा.

यात्रा और सुविधाएं

ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर यात्रा के खर्च पर भी पड़ेगा. खास तौर पर, हवाई किराया और ट्रांसपोर्ट सेवाएं या तो महंगी हो सकती हैं या फिर सस्ती. इसलिए अपना प्लान बनाते समय बजट का ध्यान रखें.

यह भी पढ़ें- LPG, PNG, CNG और LNG में क्या है अंतर? दूर करें कन्फ्यूजन, जानें कौन-सी गैस कहां होती है इस्तेमाल

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